कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाने के साथ ही दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की
दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों को शुक्रवार की आधी रात से पहले समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया है। दूरसंचार विभाग के एक आदेश के अनुसार कंपनियों को शुक्रवार को रात 11.59 तक बकाये का भुगतान करने को कहा गया है।
दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को सर्किल के आधार पर बकाये के संबंध में नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने दिन में इस संबंध में सुनवाई करते हुए एजीआर बकाये के भुगतान संबंधी अपने पुराने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को फटकार लगाने के साथ ही दूरसंचार विभाग की भी खिंचाई की।