अगर ईरान में इन जगहों पर हमला करेगा अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे युद्ध अपराधी

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अंतर्राष्ट्रीय : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 52 सांस्कृतिक स्थलों पर हमले की धमकी दी है। अगर उनकी धमकी पर अमेरिका अमल करता है तो यह युद्ध अपराध माना जाएगा। इस तरह के हमलों पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध है। रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि अमेरिका सैन्य संघर्ष के नियमों का पालन करेगा।

उनसे जब पूछा गया कि क्या इसका मतलब यह होगा कि सांस्कृतिक स्थलों को निशाना नहीं बनाया जाएगा तो इस पर एस्पर ने कहा कि सैन्य संघर्ष का यही नियम है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या डॉनल्ड ट्रंप ईरान के सांस्कृतिक स्थलों पर हमले की स्थिति में युद्ध अपराधी बन जाएंगे।

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐेसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जो सभी युद्ध अपराधों को सूचिबद्ध करता है। बल्कि, युद्ध अपराध को जिनेवा कन्वेंशन 1864 और 1948 के साथ-साथ हेग कन्वेंशन 1899 और 1907 के उल्लंघन के तौर पर परिभाषित किया गया है। इन सभी को मिलाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (IIC) के रोम कानून इसे कानून का गंभीर उल्लंघन के तौर पर परिभाषित करता है। साथ ही अंतरर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के साथ-साथ 1949 के जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन भी।

क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध अपराध करेंगे?
आईआईसी के रोम कानून की धारा आठ के मुताबिक, किसी भी देश के धार्मिक, शैक्षणिक, कला और विज्ञान से जुड़े भवनों के साथ-साथ ऐतिहासिक धरोहरों, अस्पतालों पर हमला युद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। वहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर हमले के आदेश दी है। अगर अमेरिकी सेना ऐसा करती है तो ट्रंप युद्ध अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे।

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