फायरिंग के मामले में फरीदाबाद के चार दोषी वकीलों को 6-6 साल की सजा

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फरीदाबाद  :  जिला अदालत  परिसर के अंतर्गत फायरिंग के मामले में दोषी करार दिए गए चार दोषी वकीलों को 6 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद आज सजा सुनाई गई, फरीदाबाद अदालत के जज राजेश गर्ग ने चारों दोषी वकीलों को 6 साल की सजा के साथ साथ तीन तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।  सजा के बाद सभी दोषियों को नीमका जेल भेज दिया गया,  वकीलों में फरीदाबाद के जाने-माने वकील बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर, ओपी शर्मा, गौरव शर्मा और कैलाश शामिल है जो कि अब 7 दिन बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

क्या है पूरा मामला —- 31 मार्च 2006 में कैंटीन और पार्किंग को लेकर कोर्ट परिसर में झगड़ा हुआ था उसके बाद विवाद बढ़ने पर फायरिंग शुरू हो गई थी इस फायरिंग में कुछ लोग घायल हो गए थे तो वहीं इस पूरी फायरिंग में एक वकील राकेश भडाना को गोली लगी थी जिसमें वह घायल हो गया था इस पूरे गोलीकांड में कुल 24 लोग थे सबूतों के अभाव में बाकी लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था मगर बचे हुए चार दोषी वकीलों को आज जिला अदालत के जज राजेश गर्ग ने 6 साल की सजा और ₹3000 का जुर्माना लगाते हुए नीमका जेल भेजने का आदेश दिया । सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे डॉक्टर ब्रह्मदत्त ने कोर्ट के इस फैसले को बेबुनियाद बताया और कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे ।

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