पढ़िए… बाइक छोड़ने की एवज में हवलदार को रिश्वत मांगना किस तरह पड़ा भारी
जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हवलदार जसबीर को तीन साल की कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गांव बुढाखेड़ा निवासी सूरजीत ने 22 मार्च 2019 को स्टेट विजिलेंस को दी शिकायत में बताया था कि सात मार्च को कालवा माइनर पर झगड़ा हो गया था। इसमें पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने 9 मार्च को मुकद्दमा नंबर 37 दर्ज किया था। इसमे चार लोगों को नामजद कर कुछ अन्य को शामिल किया गया था।
मामले की जांच पिल्लूखेड़ा थाना के हवलदार जसबीर कर रहे थे। जसबीर अन्य में शामिल लोगों की गिरफ्तारी न करने तथा झगड़े के दौरान पकड़ी गई बाइक को छोड़ने की एवज में दस हजार रुपये की मांग कर रहा था। इस मामले में स्टेट विजिलेंस टीम ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते जसबीर को गिरफ्तार किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मीटर लगाने के लिए घूस लेते पकड़े गए लाइनमैन को तीन साल कैद की सजा सुनाई है।