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Home » पुलिस ने आम जनता के लिए बनाया शैड्यूल, 14 दिन के लाकडाऊन (कर्फ्यू ) में

पुलिस ने आम जनता के लिए बनाया शैड्यूल, 14 दिन के लाकडाऊन (कर्फ्यू ) में

faridabadnews24By faridabadnews24March 26, 2020No Comments4 Mins Read

फरीदाबाद :लॉक डाउन के दौरान आमजन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आवश्यक चीजों की कर सकता है खरीदारी।11:00 से 5:00 के बीच मे ही आमजन को सामान लाने के लिए अपने नजदीकी दुकान पर जाने की छूट होगी। सब्जी एवं फलों के थोक विक्रेता (होलसेलर) को सुबह 6:00 से 11:00 तक, दुकानदारों को माल बांटने का समय दिया गया है।दुकानदार को दिए गए निर्देश की अपनी दुकान के बाहर लाइन खींच कर रखें। जो भी ग्राहक आता है वह 1 मीटर की दूरी पर रहे। दुकान के काउंटर पर ना लगाएं भीड़।*

आवश्यक चीजों की खरीददारी के लिए सिर्फ एक आदमी ही निकले घर से।पोल्ट्री फॉर्म के मुर्गी दाना,पशु चारा ले जाने की भी है छूट। दूध, ब्रेड एवं अन्य जरूरी खाद्य पदार्थ की गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा:-पुलिस आयुक्त।*
घरों में खाना सप्लाई करने वाले रेस्टोरेंट के डिलीवरी ब्वॉय के लिए भी होगी छूट।*
महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी।  पुलिस आयुक्त

श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री के के राव ने आज सभी पुलिस कर्मचारियों को दोबारा से निर्देश दिए हैं कि *आम जनता को खाने-पीने एवं मेडिकल फैसिलिटी से संबंधित किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े उसके लिए परचून, सब्जी, फल, दूध के  दुकानदार को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक दुकान खोलने का समय दिया है।*

आमजन अपनी नजदीकी मार्केट में जाकर खाने पीने से संबंधित जरूरी सामान को 11:00 से 5:00 के बीच में खरीद सकते हैं।

सुबह-शाम घरों में दूध सप्लाई करने वाले दूध विक्रेता पर भी छूट दी गई है। दूध एवं ब्रेड और अन्य खाद्य पदार्थो से संबंधित गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा। पुलिस आयुक्त ने कहा कि क्लीनिक एवं मेडिकल स्टोर इत्यादि पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है।
पुलिस आयुक्त महोदय ने  जिले में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्वास्थ संबंधी, खाने पीने से संबंधित खाद्य पदार्थ एवं पशुओं के चारा इत्यादि से संबंधित सामान को ना रोके।*
पशुओं के लिए चारा एवं पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के दाना इत्यादि पर लाने ले जाने की छूट  रहेगी।*

पुलिस आयुक्त ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान निम्नलिखित उद्योगो / प्रतिष्ठानों / को खुले रहने की अनुमति है:-

1. एसेंशियल सर्विसेज के तहत सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं जारी रहेगी।

2. रेल (माल) और वायु।

3. बिजली, पानी, सीवरेज और नगर निगम की सेवाएं।

4. बैंक / एटीएम / वित्तीय सेवाएँ जिसमें इनसुरेंस भी शामिल है।

5. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।

6. आवश्यक सेवाओं का समर्थन करने के लिए आईटी सक्षम सेवाओं सहित दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं।

7. पोस्टल / कूरियर सेवा।

8. आपूर्ति श्रृंखला और संबंधित परिवहन।

9. आवश्यक वस्तुओं, कृषि वस्तुओं और कृषि आदानों, खाद्य पदार्थों और थोक विक्रेताओं, ऐसी वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं के उत्पादन में लगी विनिर्माण इकाइयाँ।

10. ई-कॉमर्स, खाद्य, दवा और चिकित्सा eqipment सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण।

11. भोजन, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मांस, मछली, अटा आदि और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी।

प्रसासनिक सहायता एवं कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए जिला उपायुक्त  (DC Office)  ऑफिस हेल्पलाइन नंबर 0129 – 2221000 से 0129 – 2221007 , 2221011, 2221014  की सेवाएँ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।
इसके अलावा बीके हॉस्पिटल स्थित कंट्रोल रूम के नंबर 0129-2415623 पर काल करे, एम्बुलेंस सेवा के लिए हेल्पलाइन नंबर-108 पर संपर्क किया जा सकता है।

राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर काल करे
राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 85588-93911 पर भी सूचना दी जा सकती है। पुलिस सहायता के लिए फरीदाबाद पुलिस कन्ट्रोल रुम  हेल्पलाइन  0129-2267201 नंबर 100, व 9999150000 पर संपर्क किया जा सकता है।*

उन्होंने कहा कि अगर कोई लॉक डाउन के एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 271 के तहत मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा।

पुलिस प्रवक्ता,
फरीदाबाद।

faridabadnews24 in 14-day lockdown (curfew) Police made schedule for general public
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