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Home » फरीदाबाद के मजदूरों से एक माह का किराया न मांगे मकान मालिक वरना जायेंगे जेल

फरीदाबाद के मजदूरों से एक माह का किराया न मांगे मकान मालिक वरना जायेंगे जेल

faridabadnews24By faridabadnews24March 30, 2020Updated:March 30, 2020No Comments2 Mins Read
फरीदाबाद – जिलाधीश यशपाल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30 के तहत आदेश पारित किए हैं कि फरीदाबाद नगर में कोई भी भवन स्वामी किसी भी स्थिति में किसी मजदूर कर्मचारी या जिले की विभिन्न इकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों से आवासीय भवन किराए की मांग आगामी एक माह तक नहीं करेंगे।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि जो भवन स्वामी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसमें 1 वर्ष तक की सजा या अर्ध दंड या दोनों हो सकते हैं। यदि आदेशों के उल्लंघन में किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है तो यह सजा 2 वर्ष तक भी हो सकती है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति इसकी सूचना जिले के कोविड-19 कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0129-2221000 पर दे सकते हैं।
जिलाधीश में आदेशों में बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण जिला की वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी लोगों को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ भवन स्वामी ऐसे कर्मचारियों वह श्रमिकों को किराए के लिए बाध्य कर रहे हैं जिस कारण उन्हें अपना मूल स्थान छोड़ने पर विवश होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में लाकडाउन होने के बावजूद यह मजदूर व कर्मचारी अपने गृह जिलों की ओर जाने को विवश हो रहे हैं, जो कोरोना वायरस के फैलने की संभावना को और अधिक बल देता है। दूसरा इन कर्मचारियों के कारण आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व वितरण पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है जिससे प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। पुलिस आयुक्त फरीदाबाद इन आदेशों की अनुपालना के लिए जिला फरीदाबाद की सभी सीमाओं पर जांच नाके लगाए तथा अन्य संबंधित अधिकारी अपने एरिया में इन आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित कराएं।
faridabadnews24 Landlords do not ask for a month's rent from Faridabad workers or else will go to jail
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