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फर्जी समाचार व अफवाहें फैलाने के आरोप में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

हरियाणा पुलिस द्वारा राज्य में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर कोविड-19 को लेकर भ्रामक जानकारी, फर्जी समाचार व अफवाहें फैलाने के आरोप में 36 लोगों के खिलाफ कुल 38 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), नवदीप सिंह विर्क ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री अनिल विज द्वारा  पुलिस विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा गया था कि कोविड-19 के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी, भ्रामक और असत्य जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएं ताकि आमजन के बीच संभावित भ्रम और दहशत ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने आमजन को सलाह देते हुए कहा कि वे न तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर असत्यापित जानकारी पोस्ट करें और न ही दूसरों को व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर आदि मैसेजिंग एप्स पर फॉरवर्ड करें, क्योंकि इससे वे परेशानी में पड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लाकॅडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस द्वारा अब तक सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में 1141 एफआईआर दर्ज कर 1655 व्यक्तियों को काबू किया जा चुका है। चूंकि अभी लॉकडाउन जारी है, इसलिए उल्लंघन के आरोप में 5750 वाहनों को जब्त कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 7 करोड 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विर्क ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारी और जवान सक्रिय रूप से अपनी डयूटी निभाते हुए कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लोगों को घरों में बने रहने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान, पुलिस लॉकडाउन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गरीब या जरूरतमंद भोजन और अन्य दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तु से वंचित न रहे।

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