लॉकडाउन 2: क्या खुला-क्या रहेगा बंद? जानें, आपसे जुड़े 10 अहम सवालों के जवाब
कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी जंग में भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. अब देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 2.0 को लेकर गाइडलाइन्स जारी की गईं. इन गाइडलाइन्स में कृषि सेक्टर को छूट देने की बात है, स्कूल-कॉलेज बंद रहने को लेकर भी जानकारी है. लॉकडाउन 2.0 में सरकार की ओर से किन मुद्दों की जानकारी दी गई है, एक नज़र डालें…
पहला सवाल: 3 मई तक क्या बंद रहेगा?
• क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा पूरी तरह से बंद, सिर्फ सुरक्षा और कार्गो विमान को इजाजत.
• पैसेंजर ट्रेन पूरी तरह से बंद, सिर्फ सुरक्षा के लिए इजाजत.
• बस सर्विस बंद
• मेट्रो सर्विस बंद
• एक जिले से दूसरे जिले में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक. सिर्फ मेडिकल मामले में कुछ विशेष छूट.
• स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे.
• सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रहेंगी.
• होटल से जुड़ी सभी सर्विस बंद रहेंगी, सिर्फ क्वारनटीन वाली सुविधाएं जारी रहेंगी.
• टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर रोक.
• सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार बंद रहेंगे.
• सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शिक्षा से जुड़े किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम को मंजूरी नहीं.
• सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. यानी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर सब पहले की तरह ही बंद रहेंगे.
• अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक लोगों की मौजूदगी पर रोक.
दूसरा सवाल: लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा? (मेडिकल)
• अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसन सुविधा.
• मेडिकल स्टोर, जन औषधि केंद्र, मेडिकल से जुड़े सामान की दुकानें.
• मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर.
• मेडिकल रिसर्च लैब, कोविड-19 पर रिसर्च कर रही लैंब.
• दवाई की सप्लाई, क्लीनिक.
• होम केयर प्रोवाइडर्स में शामिल मेडिकल के जरूरी सामान से संबंधित दुकानें.
• दवाईयों, मेडिकल सर्विस, मेडिकल ऑक्सीजन से जुड़े मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट.
• एम्बुलेंस समेत अन्य मेडिकल सुविधाओं का निर्माण जारी रहेगा.
• मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं.
तीसरा सवाल: कौन-सी सर्विस लॉकडाउन के दौरान चालू रहेंगी?
• प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल सर्विस
• आईटी सेक्टर की सर्विस, लेकिन सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों की अनुमति.
• सरकारी सुविधा से जुड़े कॉल सेंटर
• ग्राम पंचायत के अवसर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर
• ई-कॉमर्स कंपनी का कामकाज, इनके व्हीकल को स्थानीय प्रशासन द्वारा मंजूरी के बाद काम में उपयोग लाया जा सकेगा.
• कोरियर सर्विस
• कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस स्टोरेज शुरू रह सकेंगे.
• प्राइवेट सुरक्षा सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस शुरू रहेंगी.
• लॉकडाउन की वजह से जिन होटलों में लोग फंसे हुए हैं या फिर मेडिकल, सुरक्षाकर्मी से जुड़े कर्मचारी वहां मौजूद हैं तो वो सर्विस शुरू रहेगी.
• जिन सर्विस को क्वारनटीन के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है.
• इलेक्ट्रीशियन, प्लबंर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर्स से जुड़े लोगों को काम करने की छूट.
• बैंक, एटीएम की सुविधा शुरू रहेंगी.
चौथा सवाल: खेती को लेकर क्या छूट दी गई हैं? (खेती को लेकर छूट 20 अप्रैल के बाद लागू होगी, जहां जिले के हालात के अनुसार स्थानीय प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे)
• किसानों-मजदूरों के द्वारा खेत में कामकाज जारी रहेगा.
• जो एजेंसियां खेती से जुड़े प्रोडक्ट, एमएसपी को लेकर काम कर रही हैं वह चालू रहेंगी.
• केंद्र सरकार, राज्य सरकार या APMC के अंतर्गत आने वाली सभी मंडी खुली रहेंगी.
• खेती में काम आने वाली मशीनों की दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकान खुली रहेंगी.
• फर्टिलाइजर-बीज की दुकानें, प्रोडक्शन और सप्लाई जारी रहेगी.
• फसल कटाई से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत.
• मछली पालन से जुड़ी चेन, सेल, मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग की सुविधा जारी रहेंगी.
• मछली के प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी जारी रहेगी.
• मछली पालन से जुड़े मजदूरों को आने-जाने दिया जाएगा.
• चाय-कॉफी-रबर का प्लांटेशन जारी रहेगा. लेकिन 50 फीसदी तक ही कर्मचारियों को ही इजाजत.
• चाय-कॉफी-रबर की सप्लाई, सेल को मंजूरी.
• दूध की सप्लाई, डिस्ट्रिब्यूशन को मंजूरी. मिल्क प्लांट सप्लाई कर सकेंगे.
• मुर्गी पालन को मंजूरी.
• गौशाला की सुविधा जारी रहेगी.
पांचवां सवाल: जरूरत के सामान की कौनसी दुकानें खुलेंगी?
• किराना-राशन की दुकान
• सब्जी-फल
• मीट- पोल्ट्री
• खाद्यान्न,
• डेयरी-मिल्क बूथ
• मवेशियों के चारे की दुकान
• मेडिकल की दुकान
छठा सवाल: लॉकडाउन के दौरान किस तरह की पाबंदियां?
• दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या चेहरा ढंकना अनिवार्य
• किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग एकत्रित ना हों, प्रशासन इसे लागू करवाने में सख्ती बरते.
• सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना दंडनीय होगा और इसपर जुर्माना लगेगा.
• शराब-गुटखा-तंबाकू की बिक्री पर बैन.
सातवां सवाल: दफ्तरों में किस तरह से काम करने की छूट? (IT सेक्टर, मीडिया, जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग के कुछ दफ्तर खुले हैं)
• सभी दफ्तरों को तापमान स्क्रीनिंग, सैनिटाइज़र की सुविधा करनी चाहिए.
• शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का अंतर जरूरी.
• 65 वर्ष से ऊपर वाले कर्मचारी या जिसका बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का हो, उसे घर से काम करने दिया जाए.
• आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल बढ़ाया जाए.
• शिफ्ट के बीच में दफ्तर सैनिटाइज़ होना चाहिए. बड़ी बैठकों से बचना चाहिए.
• एंट्री गेट पर सैनिटाइज़र, स्क्रीनिंग की सुविधा
• कैफेटेरिया, कैंटीन में भी ऐसी सुविधा की जाए.
• लिफ्ट, वॉशरूम, मीटिंग रूम को लगातार डिसइन्फेक्ट किया जाए.
आठवां सवाल: क्या मनरेगा के तहत काम हो पाएगा?
• मनरेगा योजना के तहत कामकाज को मंजूरी, सोशल डिस्टेंसिंग-मास्क का पालन करना जरूरी.
• खेती, पानी से जुड़े मनरेगा के कामकाज को प्राथमिकता दी जाए.
• मनरेगा के काम के साथ केंद्र-राज्य की अन्य पानी-खेती से जुड़ी योजना पर भी काम किया जा सकता है.
नौवां सवाल: क्या कोई लॉकडाउन में बाहर वाहन लेकर जा सकता है?
• इमरजेंसी के हालात में निजी चार पहिया वाहन को आने-जाने की छूट. लेकिन इनमें ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है.
• दो पहिया वाहन को भी इजाजत है लेकिन इसमें भी सिर्फ एक व्यक्ति ही सफर कर सकता है जो ड्राइव कर रहा है. उसके लिए भी स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देश का पालन जरूरी.
दसवां सवाल: क्या केंद्रीय मंत्रालय, राज्य के मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसी काम करती रहेंगी?
• पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विस के दफ्तर पहले की तरह चालू रहेंगे.
• केंद्र, राज्य के अलग-अलग डिपार्टमेंट कम से कम कर्मचारियों की मौजूदगी में काम करेंगे. ग्रुप C लेवल तक के कर्मचारियों की 33 फीसदी उपस्थिति ही मंजूर.
• जिला स्तर पर अधिकारी कामकाज करते रहेंगे, सरकार की ओर से की जा रही होम डिलीवरी की सुविधा शुरू रहेगी.