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पहले करना होगा ये काम, लॉक डाउन में शादी करने पर नहीं रोक

लॉक डाउन फेज 2 में शादी और सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा होने के संबंध में केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर जारी इस निर्देश बताया गया है कि शादी, अंतिम संस्कार के लिए लोगों की संख्या पर अंतिम फैसला जिलाधिकारी ही करेंगे।

केंद्र द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर, कार्यस्थलों और परिवहन की सेवाओं में सभी स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगायी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर राज्यीय, अंतर जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

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