Close Menu
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Facebook WhatsApp
Facebook WhatsApp
Faridabad News24
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Facebook WhatsApp
Faridabad News24
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Home » पहले करना होगा ये काम, लॉक डाउन में शादी करने पर नहीं रोक

पहले करना होगा ये काम, लॉक डाउन में शादी करने पर नहीं रोक

faridabadnews24By faridabadnews24April 16, 2020No Comments2 Mins Read

लॉक डाउन फेज 2 में शादी और सार्वजनिक स्थलों पर इकट्ठा होने के संबंध में केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर जारी इस निर्देश बताया गया है कि शादी, अंतिम संस्कार के लिए लोगों की संख्या पर अंतिम फैसला जिलाधिकारी ही करेंगे।

केंद्र द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर, कार्यस्थलों और परिवहन की सेवाओं में सभी स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सोशल डिस्टेंसिंग के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगाए लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए इस अवधि के दौरान सभी तरह के सार्वजनिक यातायात और सार्वजनिक स्थानों को खोलने पर रोक लगायी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, लोगों की अंतर राज्यीय, अंतर जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। इस अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यायातात, ट्रेन सेवाएं भी स्थगित रहेंगी। सिनेमाघर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार जैसे सार्वजनिक स्थान भी तीन मई तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बंद की अवधि तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी।

do not stop getting married in lock down faridabadnews24 This work has to be done first
Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube
Share. Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram Copy Link
faridabadnews24

Related Posts

HC से नहीं मिली जमानत, जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा जाएगी सुप्रीम कोर्ट

May 9, 2026

ये नई सेवा हुई शुरू अब नहीं होगी कोई परेशानी, हरियाणा में राजस्व संबंधी शिकायतें 48 घंटे के भीतर हल होंगी

April 17, 2026

महिलाओं को देश के नीति निर्माण में नेतृत्व की भूमिका प्रदान करेगा “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

April 17, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram

News

  • देश-विदेश
  • फरीदाबाद
  • हरियाणा
  • कारोबार
  • क्राईम
  • मनोरंजन

Company

  • Information
  • Advertising
  • Classified Ads
  • Contact Info
  • Do Not Sell Data
  • GDPR Policy

Services

  • Subscriptions
  • Customer Support
  • Bulk Packages
  • Newsletters
  • Sponsored News
  • Work With Us

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

© 2026 ThemeSphere. Designed by CSe.
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.