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जंगल में बनाते थे अवैध शराब, पांच साल की जेल

जंगल में शराब बनाकर बेचने के दोषी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर अदालत ने 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला बछरायूं थाना क्षेत्र में गंगा के खादर का है।

वर्ष 2015 का है मामला 

वर्ष 2015 में थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गंगा के खादर में कुछ अवैध रूप से शराब बनाने का काम कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो वहां से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। जबकि उसका साथी भाग निकला था। पुलिस ने मौके से अवैध शराब व भट्टी भी बरामद की थी। पूछताछ के दौरान आरोपित ने अपना नाम धर्मङ्क्षसह निवासी नवाबपुरा थाना मंडी धनौरा बताया था।

यह था आरोप 

धर्म ङ्क्षसह पर आरोप था कि वह यूरिया, अल्कोहल, नौशादर मिलाकर अवैध रूप से शराब बना रहा था। आरोपित को पुलिस ने जेल भेज दिया था। वह जमानत पर छूट आया। यह मुकदमा एडीजे चतुर्थ सुरेश चंद्र प्रथम की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए धर्म ङ्क्षसह को दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता सर्वेश कुमार शर्मा ने अभियोजन पक्ष की तरफ से जोरदार पैरवी की तथा दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। अदालत ने धर्मङ्क्षसह को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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