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लाइसेंस होंगे रद्द, नहीं कर सकेंगे वकालत, हरियाणा-पंजाब व चंडीगढ़ में 220 अधिवक्ताओं की डिग्री फर्जी

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Haryana News: पंजाब -हरियाणा व चंडीगढ़ बार काउंसिल के पंजीकृत 220 पंजीकृत एडवोकेट्स की शैक्षणिक डिग्रियां फर्जी मिली है। इन फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।  इतना ही नहीं इनरोलमेंट लिस्ट से उनके नाम हटाने का प्रोसेस भी शुरु हो चुका है। इससे भविष्य में वैद्य डिग्री लेकर भी वकालत नहीं कर पाएंगे। वहीं बार काउंसिल द्वारा गठित समिति ने कई अधिवक्ताओं पर FIR दर्ज करने की सिफारिश भी की है।

पंजाब-हरियाणा व चंडीगढ़ बार काउंसिल ने द सर्टिफिकेट एंड पैलेस आप प्रैक्टिस( वेरिफिकेशन रूल्स 2015) के तहत प्रशासनिक समिति हरियाणा का गठन किया था।  इस समिति ने पंजीकृत एडवोकेट्स की शैक्षणकि डिग्री की जांच की। इस जांच में 220 एडवोकेट की डिग्री फर्जी मिली। जिन अधिवक्ताओं की डिग्री फर्जी पाई गई, उनको वयक्तिगत रुप से नोटिस देकर सुनवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन ज्यादातर अधिवक्ता समिति के सामने पेश नहीं हुए।

कई अधिवक्ताओं ने समिति को सिफारिश करते हुए पंजीकरण सूची से नाम हटाने का आग्रह किया। ऐसे 100 से ज्यादा तथाकथित अधिवक्ताओं के नाम पंजीकरण सूची से हटा दिए गए हैं। जांच में 220 अधिवक्ताओं की डिग्री फर्जी मिली है। सौ से ज्यादा अधिवक्ताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जा चुका है। कोभी भी सत्यता प्रमाण नहीं दे पाया।  लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। 5 साल तक प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के भी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी- डॉ. विजेंद्र अहलावत, चेयरमैन, बार काउंसिल पंजाब-हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा गठित समिति।

NEWS SOURCE : chopaltv

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