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Home » शिक्षा विभाग का नया आदेश, निजी स्कूल बिना अनुमति नहीं बढ़ा सकेंगे फीस!

शिक्षा विभाग का नया आदेश, निजी स्कूल बिना अनुमति नहीं बढ़ा सकेंगे फीस!

faridabadnews24By faridabadnews24March 31, 2024No Comments2 Mins Read
IMAGES SOURCE : GOOGLE

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर नया आदेश जारी किया है. निदेशालय की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि निजी स्कूल बिना पूर्व अनुमति के फीस नहीं बढ़ा सकते। पत्र में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों की ओर से भूमि अधिग्रहण करने वाले निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना फीस नहीं बढ़ा सकते। पत्र में डीएसईआर, 1917 की धारा 17 का उल्लेख किया गया है.

शिक्षा उपनिदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित सभी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान/विद्यालय प्रबंधक यदि फीस बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें प्रस्ताव देना होगा. पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी. इसका मतलब है कि नए सत्र 2024-25 में फीस बढ़ोतरी के लिए आवेदन 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक ऑनलाइन करना होगा. पत्र में साफ कहा गया है कि अधूरा प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा

शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूलों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की जांच निदेशक द्वारा अपने द्वारा अधिकृत अधिकारी या टीम के माध्यम से की जाएगी। यदि स्कूल द्वारा इस आदेश के संदर्भ में कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाता है, तो स्कूल ट्यूशन फीस/फीस में वृद्धि नहीं करेगा। इसमें कहा गया है कि ऐसे स्कूलों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जब तक शिक्षा निदेशक उनके प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दे देते, तब तक वे कोई फीस न बढ़ाएं। ऐसी पूर्वानुमति के बिना किसी भी शुल्क वृद्धि के संबंध में किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपने खिलाफ कार्रवाई करना भी स्कूल की जिम्मेदारी होगी l

NEWS SOURCE : chopaltv

faridabadnews faridabadnews24 New order of Education Department private schools will not be able to increase fees without permission!
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