District Court Gwalior: कोर्ट ने सुनाई 10 साल जेल की सजा, महिला कर रही थी कुछ ऐसा काम! 1 लाख का जुर्माना भी लगाया, जानिए पूरा मामला

District Court Gwalior: The court sentenced the woman to 10 years in jail for doing something like this! A fine of 1 lakh was also imposed, know the whole matter

The court sentenced the woman to 10 years in jail for doing something like this! A fine of 1 lakh was also imposed, know the whole matter
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ग्वालियर: ग्वालियर जिला कोर्ट (District Court Gwalior) ने कुख्यात महिला तस्कर (Female Smuggler) मोहिनी उर्फ गुड़िया तोमर को दस साल के कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही, उसके सहयोगी को छह महीने का सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला l

ये था पूरा मामला
शहर के कांच मिल इलाके में मोहिनी उर्फ गुड़िया तोमर लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ी हुई है। जिसके खिलाफ स्मैक और गांजा रखने के कई मामले पहले से ही कोर्ट सुनवाई में लंबित हैं। 19 अप्रैल 2024 को गुड़िया के सहयोगी मोनू उर्फ संतोष तोमर को पुलिस ने गांजा और स्मैक के साथ पकड़ा था। जब आरोपी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह कांच मिल में रहने वाली गुड़िया तोमर से नशे का सामान लेकर बेचता है। जिसके बाद पुलिस ने संतोष तोमर के साथ गुड़िया के कांच मिल स्थित घर पर रेड मारी। तो गुड़िया तोमर के कब्जे से 22 किलो गांजा और 9 ग्राम स्मैक जब्त किया गया। वहीं संतोष के कब्जे से 3 किलो गांजा और तीन ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।

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हजीरा पुलिस में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था। NDPS विशेष कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिसके बाद विशेष न्यायालय ने पेश किए गए चालान और सभी दलीलों को सुनने के बाद गांजा- स्मैक तस्कर गुड़िया और संतोष पर लगे आरोप को सही पाते हुए दोषी पाया। जिसमें कोर्ट ने गुड़िया को 10 साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो सहयोगी संतोष तोमर को 6 महीने की सजा और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि गुड़िया अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही सेंट्रल जेल ग्वालियर में बंद है। जबकि संतोष तोमर जमानत पर था, उसे भी सोमवार को सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया है।

NEWS SOURCE Credit : lalluram

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