
Government Schemes : अगर आप एक अच्छा मुनाफा पाना चाहते हैं या फिर आप अपने पत्नी के नाम से निवेश करना चाहते हैं। जिसमें आपको ज्यादा जोखिम न हो और ज्यादा फायदा हो तो नेंशन पेंशन स्कीम में निवेश बेहतर विकल्प हो सकता है। यह स्कीम आपको हर महीने एक अच्छा पैसा दे सकती है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल और कैसे पा सकते हैं हर महीने 45 हजार के आसपास की रकम।
If you want to get a good profit or you want to invest in the name of your wife. In which you do not have much risk and have more profit, then investing in Nation Pension Scheme can be a better option. This scheme can give you a good amount of money every month. Let us know the complete details about this scheme and how you can get the amount around 45 thousand every month.
It is also Very Easy to Invest
इस स्कीम में हर महीने या सालाना पैसे जमा किए जा सकते हैं. NPS अकाउंट में अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा किया जा सकता है। इस योजना में आप सिर्फ 1,000 रुपये से खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम में 60 वर्ष की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो पांच साल और नेंशनल पेंशन स्कीम चला सकते हैं।
In this Way, You Will Get a Pension of up to 45 Thousand Rupees
अगर आपकी वाइफ की उम्र 30 साल है और आप उनके NPS अकाउंट में हर महीने 5000 रुपए का निवेश करते हैं। अगर उन्हें निवेश पर सालाना 10 फीसदी रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में उनके अकाउंट में कुल 1.12 करोड़ रुपए होंगे। उनको इसमें से लगभग 45 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसके अलावा उनको हर महीने 45,000 रुपए के आसपास पेंशन मिलने लगेगी। सबसे खास बात कि यह पेंशन उनको आजीवन मिलती रहेगी।
Know How Much Return you Get
इस स्कीम में निवेश के बाद रिटर्न की गारंटीड पर्सेंटज तय नहीं है, लेकिन अगर अब तक का रिकॉर्ड देखें तो निवेशकों को करीब 10 से 11 फीसदी तक का रिटर्न मिल सकता है।
Who can Invest in the Scheme?
इस स्कीम के लिए पात्रता की बात की जाए तो 18-65 साल का कोई भी भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकता है। एक व्यक्ति केवल एक ही NPS खाता खोल सकता है। यह ज्वाइंट अकाउंट नहीं हो सकता है।
Account Can be Opened in Two Ways
इस स्कीम के तहत आप दो तरह के अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसमें पहला है टीयर-1 ऑप्शन- टीयर-1 अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवाए जाएंगे उन्हें वक्त से पहले निकाले नहीं जा सकता। जब आप स्कीम से बाहर हो जाएंगे तब ही इसके पैसे आप निकाल सकते हैं।
टीयर-2 अकाउंट को खोलने के लिए आपको टीयर वन का अकाउंट होल्डर होना अनिवार्य है। आप इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा या निकाल सकते हैं। यह अकाउंट सभी को खुलवाना अनिवार्य नहीं है।
Source News: chopaltv
