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Home » Haryana : हरियाणा में इन दिन से लागू होंगे तीन नए कानून, अब न्याय के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

Haryana : हरियाणा में इन दिन से लागू होंगे तीन नए कानून, अब न्याय के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार

faridabadnews24By faridabadnews24January 14, 2025No Comments2 Mins Read
Haryana: Three new laws will be implemented in Haryana from this day, now you will not have to wait for justice
IMAGES SOURCE : GOOGLE

हरियाणा में तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एलान किया है कि 28 फरवरी तक प्रदेश में तीनों नए कानून लागू कर दिए जाएंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये तीन नए कानून और इनके लागू होने से प्रदेश में क्या कुछ बदल जाएगा।

28 फरवरी को लागू हो जाएंगे तीन नए कानून

बता दें बीते 10 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकूला स्थित पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षकों समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रदेश के कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सीएम ने बातचीत की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हरियाणा पहला राज्य बनेगा, जो तीनों नए कानूनों को 31 मार्च के लक्ष्य के विपरीत 28 फरवरी तक ही लागू कर देगा। भारत पीनल कोड के तीनों नए कानून प्रदेश में तय सीमा से पहले ही लागू कर दिए जांएगे।

क्या हैं तीन नए कानून?

तीन नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 शामिल हैं। ये तीनों नए कानूनों को 1 जुलाई, 2024 को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लागू किया गया था।

क्या है तीन नए आपराधिक कानूनों खासियत?

सरकार ने न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू किया है। इस कानून में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए टाइमलाइन भी निर्धारित की गई है। इस कानून के लागू होने के बाद एफआईआर दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं, तीन नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया गया है।

NEWS SOURCE Credit : punjabkesari

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