हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में हर शनिवार और रविवार लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों (आवश्यक सेवाओं के अलावा) और सभी शॉपिंग मॉल (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर) सभी बाज़ार बंद रखने के आदेश जारी किया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी निर्देशों और एसओपी जो वर्तमान में लागू हैं का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्थिति अगले आदेश तक जारी रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश का सार्वजनिक और निजी परिवहन सेवाओं तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस दौरान आवश्यक सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं से सम्बंधित दुकानों को छोडक़र सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठान, दुकानें बंद रहेगें। बैंक, एटीएम, मिल्क शॉप, फलों एवं सब्जियों की दुकानें, कैमिस्ट दुकानें, अस्पताल व किराना स्टोर, डेयरी, खुले रहेगें।






