Close Menu
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Facebook WhatsApp
Facebook WhatsApp
Faridabad News24
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Facebook WhatsApp
Faridabad News24
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Home » जानिए एक्सपर्ट की राय, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल में आरोपों और बचाव पक्ष की दलीलों में कितना है दम

जानिए एक्सपर्ट की राय, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग ट्रायल में आरोपों और बचाव पक्ष की दलीलों में कितना है दम

faridabadnews24By faridabadnews24February 11, 2021No Comments3 Mins Read
नई दिल्ली : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे महाभियोग के ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति पर चुनाव के परिणाम को पलटने के लिए छह जनवरी को अमेरिकी संसद में दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। उस समय सीनेट में जो बाइडन के निर्वाचन की पुष्टि की जा रही थी। इसमें पांच लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हो गए थे। बिल्डिंग के हॉल व चैंबर को लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया था। सीनेटर और कर्मचारी दहशत में आ गए थे। आइए जानते हैं कि ट्रंप पर लगाए गए आरोपों और बचाव पक्ष की दलीलों में कितना दम है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं और इस महाभियोग का परिणाम क्या हो सकता है..

महाभियोग को बताया असंवैधानिक

ट्रंप का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता ब्रुस एल कैस्टर जूनियर व डेविड स्कोन कर रहे हैं जो गत सोमवार को 78 पृष्ठों में अपने पक्ष का सार रख चुके हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि महाभियोग ट्रंप की अभिव्यक्ति की आजादी और तय प्रक्रिया का उल्लंघन है। चूंकि ट्रंप राष्ट्रपति का पद छोड़ चुके हैं, इसलिए यह संवैधानिक रूप से भी दोषपूर्ण है। 13 जनवरी को प्रतिनिधि सभा ने 197 के मुकाबले 232 मतों से ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी सरकार के विरुद्ध ¨हसा भड़काने के आरोप में महाभियोग के एक अनुच्छेद को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत ट्रंप भविष्य में सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य भी घोषित किए जा सकते हैं।

ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में 10 रिपब्लिकन ने भी मतदान किया था। 25 जनवरी को प्रतिनिधि सभा ने कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को सीनेट को अग्रसारित कर दिया था। हालांकि, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि कानूनी तैयारियों के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए।

क्या दोषी साबित किए जा सकेंगे पूर्व राष्ट्रपति?

किसी को भी उम्मीद नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ दोष साबित हो पाएगा। सीनेट में दोष साबित करने के लिए दो तिहाई मतों की जरूरत होगी। यानी, ट्रंप के खिलाफ कम से कम 67 सीनेटर को मतदान करना होगा। 100 सदस्यीय सीनेट में फिलहाल डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के 50-50 सदस्य हैं। ऐसे में अगर सभी 50 डेमोक्रेट ट्रंप के खिलाफ मतदान कर भी देते हैं, तब भी उन्हें 17 रिपब्लिकन मतों की जरूरत होगी जो फिलहाल असंभव लग रहा है। 26 जनवरी को जब टेस्ट वोट हुआ था तब सीनेट में महाभियोग की कार्रवाई को असंवैधानिक ठहराए जाने की मांग उठी थी। हालांकि, यह मांग 45 के मुकाबले 55 वोटों से गिर गई थी। साफ है कि तब भी सिर्फ पांच रिपब्लिकन ने ट्रंप के खिलाफ मतदान किया था।

charges in the impeachment trial against Trump and how much is the defense's arguments faridabadnews faridabadnews24 Know the opinion of experts
Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube
Share. Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram Copy Link
faridabadnews24

Related Posts

ग्रामीणों ने पकड़ा तो सर्विस पिस्टल से कर दी फायरिंग, महिला से साथ ASI का अवैध संबंध, 1 की मौत 3 घायल

November 4, 2026

टीचर ने WhatsApp ग्रुप में अश्लील वीडियो और फोटो भेजे, गर्ल्स कॉलेज में बड़ा कांड!

November 4, 2026

आखिरी नोट में सामने आई मौ’त की दर्दनाक वजह, बेटे और बेटी के साथ मां ने खत्म कर ली जीवनलीला

October 31, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram

News

  • देश-विदेश
  • फरीदाबाद
  • हरियाणा
  • कारोबार
  • क्राईम
  • मनोरंजन

Company

  • Information
  • Advertising
  • Classified Ads
  • Contact Info
  • Do Not Sell Data
  • GDPR Policy

Services

  • Subscriptions
  • Customer Support
  • Bulk Packages
  • Newsletters
  • Sponsored News
  • Work With Us

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

© 2026 ThemeSphere. Designed by CSe.
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.