राजधानी में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्लीवालों को कोरोना प्रतिबंधों में ढील दी गई है, हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन अभी 28 जून तक रहेगा। DDMA के आदेश के अनुसार निषिद्ध और प्रतिबंधित गतिविधियां 21 जून को सुबह पांच बजे से 28 जून को सुबह पांच बजे तक या अगले आदेश तक जारी रहेंगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपने आदेश में पब्लिक पार्कों, उद्यानों और गोल्फ क्लब को आज से खोले जाने की इजाजत दी है। सभी बाजार कांप्लेक्सों और माल्स को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक तथा रेस्त्रां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी गई है। इसी के साथ दिल्ली में आज से बार भी खोले जा रहे हैं। बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे
DDMA ने दिए सख्त आदेश
DDMA ने अपने आदेश में रेस्त्रां और बार के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों के साथ ही सभी निर्देश और कोरोना अनुकूल व्यवहार के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर यह पाया जाता है कि कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा या दिल्ली में कोरोना केस के मामले बढ़ने शुरू होते हैं तो बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल्स, रेस्त्रां और बार बिना वक्त गंवाएं बंद किए जाएंगे।
इसकी मिली मंजूरी
- घर या अदालत में अधिकतम 20 लोगों के साथ शादी समारोह में शामिल होने की मंजूरी
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी
- सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति
- दिल्ली मेट्रो और सरकारी परिवहन बसों में 50 प्रतिशत यात्रियों को मंजूरी जैसी अन्य गतिविधियां जारी रहेंगी।
ये रहेंगे बंद
- स्कूल-कालेज, शैक्षिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद
- सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल,धार्मिक गतिविधियां बंद
- स्टेडियम, खेल परिसरों , मनोरंजक स्थल बंद
- स्पा , जिम, स्विमिंग पूल्स, सिनेमा थिएटर, मल्टीप्लैक्स अभी बंद रहेंगे
