
नई दिल्ली : दिल्ली और मुंबई समेत देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के नए वैरिएंट ओमिक्रोन का प्रभाव और खतरा दोनों बढ़ता जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में तो सभी तरह के आयोजन आगामी कुछ दिनों तक रद करने के साथ धारा 144 भी लगा दी गई है। वहीं, देश का राजधानी दिल्ली में भी इस बार भी क्रिसमस और नववर्ष के जश्न के फीका रहने के आसार हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा बुधवार को जारी आदेश में किसी तरह की नई छूट नहीं दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, डीडीएमए ने दिल्ली में लागू सभी सख्ती को 31 दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। सभी प्रकार की सख्ती व शारीरिक दूरी के नियम लागू रहेंगे। इसके साथ ही पहले की तरह किसी भी तरह के सामाजिक व त्योहार पर भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी जारी रहेगी। वहीं, बैंक्वेट हाल में भी केवल कांफ्रेंस, प्रदर्शनी व शादी के आयोजन को ही छूट है। नए आदेश के तहत पहले के प्रतिबंध व छूट जारी रहेगी।
इस बाबत दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव (Delhi Chief Secretary Vijay Kumar Dev) ने कोरोना के नए स्ट्रैन ओमिक्रान की आशंका को देखते हुए सभी जिलाधिकारी, डीसीपी व अन्य अधिकारियों को सभी कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन कराने का आदेश जारी किया है, जो 16 से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
इसके तहत सभी स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, माल, मार्केट, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट व बार, बस अड्डे, रेलवे प्लेटफार्म, पार्क, जिम, स्पा, सिनेमाहाल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, आडिटोरियम, बैंक्वेट हाल, स्टेडियम, खेल परिसर व धार्मिक स्थलों पर कोरोना से बचाव संबंधी सभी प्रकार के नियम कड़ाई से लागू करने होंगे। इन स्थानों पर मास्क लगाना, शारीरिक दूरी रखना, सेनिटाइजर का प्रयोग और नहीं थूकने के नियम सख्ती से लागू रहेगा। कोरोना नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर दिल्ली में 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जबकि दिल्ली मेट्रो में मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये का चालान किया जा रहा है।
Source News: jagran
