
Haryana Old Age Pension Scheme 2021- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्यमंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा भविष्य में सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि पेंशन बनाने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सके। यादव ने कहा कि वर्तमान में जो लाभार्थी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं उनका डाटा भी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़कर संबंधित योजनाओं के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में अक्टूबर माह में कुल 28 लाख 85 हजार 508 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अदायगी नवंबर में की गई है, जिसमें से 17लाख 47 हजार 751 लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की अदायेगी की गई।उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी पति और पत्नी की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 2 लाख से अधिक है तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने योग्य नहीं है। यादव ने बताया कि अक्टूबर में 20 हजार 956 लाभ पात्रों की पेंशन जारी नहीं की गई , क्योंकि उनकी (पति और पत्नी दोनों की मिलाकर) वार्षिक आय स्वयं हस्ताक्षरित परिवार पहचान पत्र में 3.50 लाख से अधिक थी । उन्होंने बताया की जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय ( पति- पत्नी की मिलाकर ) 2 लाख या उससे कम है उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। लाभार्थी के बेटों की आय इन दो लाख में नहीं जोड़ी जाएगी।
डीसी श्याम लाल पूनिया ने बताया कि विभाग द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, निशक्त छात्रवृति योजना, वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र उपलब्ध करवाने जैसी योजनाएं क्रियांवित हैं। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान पैंशन योजना, दिव्यांग पैंशन योजना, विधवा पैंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत लाभार्थियों को 2500 रुपये मासिक पैंशन दी जाती है। इसके अलावा निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता योजना के तहत 1600 रुपए तथा दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के तहत 2500 रूपए मासिक पैंशन दी जाती है।
नई पैंशन बनवाने के लिए ऐसे करें आवेदन :
जिला समाज कल्याण अधिकारी बिरेंद्र यादव ने बताया कि नई पैंशन बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति को सबसे पहले सीएचसी केंद्र के माध्यम से अपना परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा। परिवार पहचान पत्र बनवाने के बाद ही आवेदक नई पैंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। नई पैंशन के लिए आवेदक अपने साथ आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता कापी की फोटो प्रति लेकर संबंधित सीएचसी में आवेदन कर सकता है। आवेदन के उपरांत आवेदक को अपने सभी दस्तावेज समाज कल्याण विभाग में जमा करवाने होंगे।
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