नई दिल्ली/ चंडीगढ़ । केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की छूट देने के बाद हरियाणा में भी ये खुलेंगी। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सामान्य वस्तुओं की दुकानें खोलने को लेकर दुकानदारों का देर शाम असमंजस दूर कर दिया है। अब ग्रीन जोन के 12 जिलों में गैरजरूरी वस्तुओं की दुकानें खुल सकेंगी। रेड और ऑरेंज जोन के 10 जिलोें के बाजारों में सामान्य वस्तुओं की दुकानें नहीं खुलेंगी। रेड व ऑरेंज जोन जिलों के गांव तथा रिहायशी सोसायटी में ही आवश्यक वस्तुओं के अलावा सामान्य वस्तुओं की दुकानें खुल सकेंगी।
हरियाणा सरकार ने साु किया है कि रेड और ऑरेंज जोन के जिलों में गांव व रिहायशी सोसायटी के अलावा अन्य बाजारों में सामान्य वस्तुओं की दुकानें नहीं खुलेंगी। ग्रीन जोन सहित रेड व ऑरेंज जोन में भी सामान्य वस्तुओं की दुकानें खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शॉप एक्ट में पंजीकृत दुकानदारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ तुरंत ही अनुमति मिल जाएगी।
बता दें कि शुक्रवार देर रात लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दुकान खोलने संबंधी जारी आदेश को लेकर शनिवार सुबह तक व्यापारी वर्ग में असमंजस बना रहा। गृह मंत्रालय की तरफ से इस आदेश के संदर्भ में शनिवार सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण भी आ चुका था लेकिन तब तक ज्यादातर शहरों में दुकानदार अपनी दुकानें खोलने के लिए पहुंच चुके थे। इस दौरान अनेक जगह पुलिस और व्यापारी वर्ग के बीच असमंजस के कारण विवाद भी बना रहा।
इस बीच 11 बजे कैबिनेट सचिव के साथ सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृह मंत्रालय की तरफ से जारी स्पष्टीकरण पर चर्चा हो गई थी। शाम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को अपने संबोधन के दौरान दुकानदारों का असमंजस दूर करते हुए सामान्य वस्तुओं की दुकानें खुलवाने की प्रक्रिया के बारे में बता दिया। हालांकि अब उन दुकानदारों के लिए परेशानी की स्थिति बन गई है जिनका शॉप एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं है।
सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि ग्रीन जोन सहित ऑरेंज व रेड जोन के गांवों और रिहायशी सोसायटी की सामान्य वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति आवेदन के साथ ही मिल जाएगी मगर केवल उन्हीं दुकानदारों को जो शॉप एक्ट के तहत पंजीकृत होंगे। इसलिए जो दुकानदार शॉप एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं हैं वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना पंजीकरण करा लें।
रेड और ऑरेंज जिला में कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। इसके अलावा शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। ई-कॉमर्स कंपनियां भी सिर्फ आवश्वक वस्तुओं की होम डिलीवरी कर सकेंगे। बता दें, आवश्यक वस्तुओं के साथ सरकार ने सभी जिलों में पंखे,कूलर मरम्मत से लेकर कृषि उपकरण बेचने वाली दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी है।
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ग्रीन जोन में ये हैं 12 जिला
– चरखी दादरी
– फतेहाबाद।
– हिसार।
– जींद।
– करनाल।
– कैथल।
– कुरुक्षेत्र।
– सिरसा।
– यमुनानगर।
– रेवाड़ी।
– महेंद्रगढ़।
– झज्जर।
