
हरियाणा के रेवाड़ी में न्यायालय ने पुत्रवधू के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट की तरफ से 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है । जानकारी के मुताबिक अपनी नवविवाहित पुत्रवधू के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी ससुर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बांसवाना की अदालत ने उसे 14 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोसली थाना पुलिस को दी शिकायत में क्षेत्र एक गांव नवविवाहिता ने आरोप लगाया था कि 30 सितंबर 2022 को वह घर पर अकेली थी और उसका पति पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था।
घर पर अकेला देखकर रात को ससुर ने उसके कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन उसने इस मामले से अपनी मां को अवगत कराया। तत्पश्चात ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला उपरोक्त अदालत में लंबित चला आ रहा था। अब अदालत ने ससुर को 14 साल कैद की सजा सुनाई है।
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