
इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला (Abhay Singh Chautala) ने खुद को मिल रही लगातार धमकियों के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई को (Punjab Haryana High Court)र्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अब सरकार को आदेश दिया है कि वह उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी (Y Plus Security) प्रदान करें। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा उसको और उसके परिवार को धमकी मिलने के चलते जेड प्लस सुरक्षा (Z Plus Security) दिए जाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में दायर सुरक्षा याचिका की सुनवाई न्यायाधीश विकास बहल की कोर्ट में हुई। आज इस मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को वाई प्लस की सुरक्षा दे दी गई। इस आधार पर न्यायाधीश ने याचिका का निपटारा कर दिया।
अपील में नफे सिंह राठी का दिया उदाहरण
अभय के मुताबिक 25 फरवरी को इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी ( Nafe Singh Rathee) की एक गैंग ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। राठी के शरीर में 11 गोलियां लगी थीं। याचिका के अनुसार, लंदन स्थित कुछ गैंगस्टरों ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इनेलो नेता ने आगे कहा कि सात मार्च को उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए चौबीसों घंटे जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था।
सरकार की नीतियों का किया विरोध
वकील संदीप गोयल के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, अभय हरियाणा राज्य विधानसभा और सार्वजनिक बैठकों और रैलियों में नशीली दवाओं की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। वह किसानों और निराश्रितों के समर्थन में भी खुलकर सामने आते रहे हैं और उन्होंने सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का विरोध किया है।
NEWS SOURCE : jagran
