हरियाणा में लॉकडाउन 5.0 को लेकर मनोहर सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। रविवार को देर शाम तक चली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब प्रदेश की दिल्ली, पंजाब, यूपी, हिमाचल की सीमाएं भी खुल जाएगी। एक जिले से दूसरे जिले के लोगों के लिए भी आवागमन शुरु हो जाएगा।
रविवार को चंडीगढ़ में राज्य कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन को लेकर कड़ा फैसला लेते हुए कंटोनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा रात की 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक व्यक्तिगत आवाजाही पर रोक रहेगी।
जानिये क्या-क्या फैसले लिए गए ?
-रात की नौ बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
-रविवार को बाजार बंद रहेंगे।
-बिना ई पास के ही बॉर्डर पार कर सकेंगे
-सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी
-बसों की समय सारिणी रोडवेज महाप्रबंधक तय करेंगे
-सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा।
-दुकान में एक समय में 5 लोगों से ज्यादा न हों
-बाजारों में कम से कम 6 फीट की डिस्टेंशिंग रखें
-सभी लोगों को मुंह मास्क व फेस कवर लगाना अनिवार्य है।
-सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध है।
-खेल गतिविधियां प्रातः 5 बजे से शुरू की जा सकती हैं।
-विवाह समारोह के दौरान 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हों।
-अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हों।
-ग्रुप-ए व बी स्तर के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति हो।
-ग्रुप-सी व डी स्तर के कर्मचारियों की 75 प्रतिशत उपस्थिति हो।
-आपदा प्रबंधन कानून के तहत जुर्माना प्रावधान लागू होगा।
-टैक्सी व कैब वर्तमान मानकों के अनुसार चलती रहेंगी।
-रात की आठ बजे तक होटल रेस्टोरेंट खुलें रह सकेंगे
-रात की साढ़े आठ बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी
-एक जुलाई के बाद स्कूल, कॉलेज खुल सकते हैं, इसके लिए पहले रिपोर्ट देनी होगी
-सभी ब्यूटी पार्लर, सैलून खोलने की अनुमति, जिला उपायुक्त करेंगे फैसला
-एक शहर से दूसरे शहर में चल सकेंगी बसें
-धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल खोलने के लिए 8 जून को फैसला होगा
