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Home » पेंशन पर खतरा हरियाणा के पूर्व CM ओपी चौटाला और 3 पूर्व विधायकों की

पेंशन पर खतरा हरियाणा के पूर्व CM ओपी चौटाला और 3 पूर्व विधायकों की

faridabadnews24By faridabadnews24November 10, 2024No Comments2 Mins Read
Pension of former Haryana CM OP Chautala and 3 former MLAs in danger
IMAGES SOURCE : GOOGLE

हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला समेत 4 पूर्व विधायकों की पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद भी इनकी पेंशन दिए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाइकोर्ट ने इस याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला, पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह कादियान के प्रतिनिधि, पूर्व MLA अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी से जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों ने उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए? 
बता दें कि चंडीगढ़ निवासी हरी चंद अरोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्होंने विधानसभा सचिवलाय से पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। इसमें पता चला कि 4 सजा पा चुके विधायक पेंशन ले रहे हैं।

चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को हो चुकी 10 साल की सजा

याचिकाकर्ता ने कहा कि ओपी चौटाला, अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल की सजा हो चुकी है। सतबीर कादियान को भी 7 साल की सजा हो चुकी थी। इसलिए इन्हें पेंशन देना गैरकानूनी है। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है।

इस नियम के तहत दायर की याचिका
अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने विधानसभा सचिव के सामने भी पेंशन रोकने के लिए याचिका दायर की थी। अरोड़ा ने हाईकोर्ट में बहस के दौरान कहा कि हरियाणा विधानसभा की धार 7 ए (1-ए) (वेतन, भत्ता और सदस्यों की पेंशन) अधिनियम, 1975 के तहत अगर किसी विधायक को कोर्ट सजा सुना दे,  तो वे पेंशन के अयोग्य हो जाते हैं।

NEWS SOURCE Credit : chopaltv

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