
फरीदाबाद : फरीदाबाद के जीवन नगर पार्ट-2 और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले दर्जनों परिवारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) विभाग ने हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि बिना वैध लाइसेंस के कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई और प्लॉट काटकर निर्माण कार्य किया गया।
फरीदाबाद के जिला नगर योजनाकार (एनफोर्समेंट) कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि गांव गौंछी, तहसील बल्लभगढ़ स्थित भूमि पर बिना विभागीय अनुमति के कॉलोनी विकसित की गई है। विभाग के अनुसार संबंधित भूमि पर सड़कें बनाई गईं, प्लॉट काटे गए और कॉलोनी का स्वरूप तैयार किया गया, जो हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
वहीं नोटिस में करीब 55 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। विभाग ने सभी संबंधित व्यक्तियों को सात दिनों के भीतर अपने स्वामित्व और निर्माण संबंधी दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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