हरियाणा ; हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर बडी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जिसके अनुसार पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर मुद्दा उठाया गया है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस जारी किया है।
दरअसल सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसके अनुसार चुनाव के लिए पंचायत ,ब्लॉक और जिला परिषद के वार्ड को आड ईवन में बांटा जाएगा, जिसके तहत इस व्यवस्था में इवन नंबर महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। यानि के ड्रा में इवन नंबर के आने वाली पंचायत में महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकती है।

ऑड नंबर पर आने वाले पंचायत में महिला पर्चा दाखिल नहीं कर सकती। इसको लेकर अब हाईकोर्ट की डबल बैंच में याचिका लगाई गई है। 2 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह अपील डाली गई है। वकील दीप करण दलाल का कहना है कि अमेंडमेंट के तहत आड नंबर में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के अतिरिक्त ही यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं यानी महिलाएं आड कैटेगरी में चुनाव नहीं लड़ सकती।
अब आड नंबर में महिलाओं के चुनाव न लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, हाईकोर्ट में यह दलील दी गई है।


