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पेंशन के लिए करवाएं पंजीकरण जिनकी 60 साल की हो चुकी है उम्र

हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश के 60 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन, जो अपने साधनों से जीवनयापन करने में असमर्थ हों और वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के सभी मानदंड पूरे करता हो व हरियाणा राज्य का मूल निवासी है, वह वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए समाज कल्याण विभाग में अपना पंजीकरण करवा सकते है। उन्होनें बताया कि प्रदेश में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ 17 लाख से अधिक लाभर्थियों को मिल रहा है।

उन्होनें कहा कि प्रदेश सरकार बर्जुगों के मान-सम्मान के लिए प्रतिबद्व है इसलिए उनकों जनवरी, 2020 से 250 रूपये की बढ़ोतरी के साथ 2250 रूपये मासिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए मुफ्त पहचान पत्र योजना के तहत अब तक 13 लाख से भी अधिक पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों का मनोबल कायम रखने तथा समाज में उनका सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की तर्ज पर वृृद्धजनों को राज्य पुरस्कार देने की योजना वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी। उन्होनें बताया कि हर वर्ष वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदेश के वृद्धजनों को विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वालों को राज्य पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार वितरित किए जाते हैं।

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