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Home » नहीं तो कटेगा 23000 रुपये का चालान, स्कूटी चलाने वाले हो जाएं सावधान

नहीं तो कटेगा 23000 रुपये का चालान, स्कूटी चलाने वाले हो जाएं सावधान

faridabadnews24By faridabadnews24July 4, 2022No Comments3 Mins Read
IMAGES SOURCE : GOOGLE

New Traffic Rules : यदि आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस नए यातायात नियमों (New Traffic Rules) के अनुसार, आपकी स्कूटी के लिए 23000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के स्कूटी चलाते हैं तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर बिना RC के गाड़ी चलाते हैं तो 5000 रुपये का चालान भरना होगा वहीं बिना बीमा के 2000 रुपये का चालान, वायु प्रदूषण मानक तोड़ने के लिए 10000 रुपए जुर्माना और बिना हेलमेट के ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह मामला सितंबर 2019 का है जब नए ट्रैफिक नियम (New Traffic Rules) लागू किए गए थे। उस समय नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनेश मदन का 23000 रुपये का चालान काटा गया था। इस पूरे मामले पर उनका कहना था कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी के कागजात मांगे थे l

 

 

 

लेकिन तब तक हरियाणा ट्रैफिक पुलिस (Haryana Traffic Police) ने उनका चालान काट दिया। दिनेश मदान का कहना है कि इस समय उनके स्कूटी की कुल कीमत 15000 रुपये थी। ट्रैफिक नियमों का पालन करें वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वाहन चलाते समय फोन पर बात करने पर नहीं कटेगा चालान गाड़ी चलाते समय आप फोन पर बात कर सकते हैं। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, ऐसा करने पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काट सकता। अगर वह ऐसा करते हैं तो आप इसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। दरअसल, नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हैंड्सफ्री कम्युनिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर अपने फोन पर बात करता है तो इसे दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए चालक को कोई जुर्माना नहीं देना होगा। यह जानकारी खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में दी।

 

 

 

लोकसभा में हिबी ईडन ने पूछा था कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 184 C के तहत मोटर वाहनों में हैंड्सफ्री संचार सुविधा के उपयोग के लिए दंड का कोई प्रावधान है। इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि मोटर वाहन अधिनियम, 2019 की धारा 184 (सी) मोटर वाहन चलाते समय हाथ से चलने वाले संचार उपकरणों के उपयोग के लिए दंड का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि वाहन में हैंड्सफ्री संचार उपकरणों के उपयोग पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। अब सारे पेपर होने के बाद भी कटेंगे 2000 का चालान नए ट्रैफिक नियमों (New Traffic Rules) के मुताबिक, अगर आपके पास गाड़ी के सारे कागजात हैं तो भी आपका 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ गाड़ी की कागजी कार्रवाई की जांच करते समय या किसी भी तरह से दुर्व्यवहार करते हैं तो नियम 179 MVA के अनुसार 2000 रुपये का चालान काटने का अधिकार है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम पुलिस वाले से बहस शुरू कर देते हैं और वह बात इतनी बढ़ जाती है कि बदसलूकी में बदल जाती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ दुर्व्यवहार न करें और अगर पुलिसकर्मी आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आपके पास शिकायत करने और मामले को अदालत में ले जाने का विकल्प होता है।

 

NEWS SOURCE : chopaltv

23000 rupees challan will be deducted faridabadnews faridabadnews24 Otherwise scooty drivers should be careful
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