कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में 25 मार्च से लॉकडाउन है. लॉकडाउन 2.0 की अवधि रविवार को खत्म हो गई और सोमवार से 14 दिनों के लिए देश तीसरी बार लॉकडाउन के दौर से गुजरेगा. 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार की ओर से लोगों को थोड़ी राहत दी गई है. उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण शहर गाजियाबाद और नोएडा में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक छूट दी गई है. नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने रविवार देर शाम ट्वीट कर इस बात जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन दो तरह के हैं. हॉटस्पॉट-1 400 मीटर के दायरे में और हॉटस्पॉट 2- 1 किमी के दायरे में. अभी 34 कंटेनमेंट जोन हैं. वास्तविक पैरामीटर 4 मई को फाइनल हो जाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, नोएडा कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन में बंटा है. कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े सामानों की आवाजाही होगी. इस जोन के लोग दफ्तर या जोन से बाहर नहीं जा सकेंगे.
नोएडा के डीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी
जिलाधिकारी ने ट्वीट कर बताया कि नॉन कंटेनमेंट जोन में केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जो गतिविधियां हैं उन्हीं की इजाजत होगी. जो भी जरूरी अनुमति होगी वो तत्काल और ऑनलाइन मिलेगी. उन्होंने बताया कि नॉन कंटेनमेंट जोन में निर्माण कार्य की इजाजत होगी. प्राधिकरण बिल्डर्स को अनुमति देगा.
डीएम ने बताया कि नॉन कंटेनमेंट जोन में उन उद्योगों को जिनको केंद्र सरकार से इजाजत मिली है उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है. बाजार और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाली सभी दुकानों को अनुमति होगी.
उन्होंने कहा कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सभी दुकानों को इजाजत है. प्राइवेट ऑफिस 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे. बाकी स्टाफ को घर से काम करना होगा. सरकारी दफ्तर गाइडलाइंस के मुताबिक ही खुल सकेंगे. गाड़ियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस लागू होगी. अगर कोई नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी. इंटर स्टेट मूवमेंट पहले की तरह रहेगा.
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस
वहीं गाजियाबाद में स्टैंड अलोन दुकानें खुल सकेंगी. जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों मार्केट में खुल सकेंगी. स्टैंड अलोन शराब दुकानों को खोलने की इजाजत है. वहीं, कोई भी प्राइवेट ऑफिस नहीं खुलेगा.
