Close Menu
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Facebook WhatsApp
Facebook WhatsApp
Faridabad News24
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Facebook WhatsApp
Faridabad News24
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Home » रिहाई के लिए लगाई थी अर्जी, हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

रिहाई के लिए लगाई थी अर्जी, हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

faridabadnews24By faridabadnews24February 23, 2021No Comments2 Mins Read

हरियाणा के पूर्व सीएम और जेबीटी भर्ती मामले में दोषी ओपी चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ओपी चौटाला की रिहाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए 9 मार्च तक पैरोल की अवधि को बढ़ा दिया है। ओपी चौटाला ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें उन्होंने अधिसूचना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों और 70 फीसदी से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट देने का हवाला दिया है। इस मामले में अब कोर्ट की तरफ से हैरानी जताई गई है।

कोर्ट में दिसंबर 2019 के आदेशों की अनुपालना ना करने पर जबाव मांगा है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए और चौटाला की पैरोल अवधि 09 मार्च तक तक बढ़ा दी। 86 वर्षीय पूर्व मुख्‍यमंत्री ने अपने वकील अमित साहनी के मार्फत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल दिसंबर 2019 में न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगा सहगल की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप लगभग पूरी सजा काट चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने याचिकाकर्ता/दोषी को विशेष छूट नहीं दी है। इस पर कोर्ट ने चौटाला के वकील से पूछा कि इस याचिका को एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध क्यों किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के निर्देश डिवीजन बेंच द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किए गए थे। पूर्व सीएम के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और एडवोकेट अमित साहनी ने दलील दी कि माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए कितनी बार याचिकाकर्ता को जरूरत होगी, जबकि ओपी चौटाला लगभग पूरी सजावधि काट चुके हैं और उन्हें विशेष छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

 

Appeal for release faridabadnews faridabadnews24 former Haryana CM OP Chautala got big relief from Delhi High Court
Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube
Share. Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram Copy Link
faridabadnews24

Related Posts

महिला सहित कई आरोपी दबोचे, हरियाणा में STF ने टाटा हैरियर से 25 हजार जिंदा कारतूस किए बरामद ; पड़ोसी राज्य में होनी थी सप्लाई

November 4, 2026

अब तक 12 लोग गिरफ्तार, टाइगर टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से एक और संदिग्ध पकड़ा

October 30, 2026

हरियाणा के सोनीपत का मामला: पिता का साया नहीं रहा, मां ने दूसरी शादी की, पेंशन को भटकता मासूम बच्चा

October 30, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram

News

  • देश-विदेश
  • फरीदाबाद
  • हरियाणा
  • कारोबार
  • क्राईम
  • मनोरंजन

Company

  • Information
  • Advertising
  • Classified Ads
  • Contact Info
  • Do Not Sell Data
  • GDPR Policy

Services

  • Subscriptions
  • Customer Support
  • Bulk Packages
  • Newsletters
  • Sponsored News
  • Work With Us

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

© 2026 ThemeSphere. Designed by CSe.
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.