MLA, जज, IG, DGP तक की गाड़ी का कट चुका चालान, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के लिए सब खास ‘आम’
चंडीगढ़। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस (Chandigarh Traffic Police) यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटती है। इस मामले में शहर की ट्रैफिक पुलिस आम से लेकर खास लोगों को भी नहीं छोड़ती। चाहे नेता, जज, वीवीआइपी या विधायक क्यों न हो, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने पर सभी के चालान चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस काट भी चुकी है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के जज की गाड़ी का भी चालान कर चुकी है। 11 दिसंबर 2018 में सेक्टर-34 स्थित बीएसएनएल आफिस के सामने रांग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर हाईकोर्ट जज की गाड़ी का चालान कटा था। एएसआइ सरवन ने लोगों के विरोध के बाद ट्रैफिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गाड़ी का चालान किया था। हालांकि गाड़ी में जज नहीं थे और इसे ड्राइवर अजीत सिंह रंधावा लेकर आए थे। पुलिस ने गाड़ी का चालान कर ड्राइवर का लाइसेंस जब्त भी किया था।
हरियाणा के आइजी और पंजाब के डीजीपी की गाड़ी का भी कटा चालान
साल 2019 में हरियाणा के आइजी की सरकारी गाड़ी का भी चडीगढ़ में चालान हो चुका है। ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर-8 में आइजी की सिआज गाड़ी का ट्रैफिक वायलेशन के तहत चालान काटा था। इतना ही नहीं शहर की ट्रैफिक पुलिस पंजाब पुलिस के डीजीपी के नाम पर रजिस्टर्ड सरकारी गाड़ी का भी चालान कर चुकी है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब के DGP के नाम पर रजिस्टर्ड इनोवा (पीबी 65पी 4204) की विंडो पर ब्लैक फिल्म लगाने पर एक हजार रुपये का चालान काटा था। हांलाकि उस समय डीजीपी गाड़ी में सवार नहीं थे। किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में शिकायत दी थी। इस पर पुलिस ने तुरंत ट्रैफिक वॉयलेशन इन्फर्मेशन स्लिप (टीवीआइएस) चालान इश्यू किया था।
एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन का चालान
एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदरजीत सिंह बिट्टा की गाड़ी का भी चंडीगढ़ पुलिस ने चालान किया था। पुलिस ने इनकी गाड़ी का चालान सेक्टर-17 में काटा था। यहां इनकी कार रांग पार्किंग में खड़ी थी, इस पर ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी का चालान किया। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है।
गाड़ी पर नहीं लिखवा सकते आर्मी, पुलिस, प्रेस
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि वाहनों पर पुलिस, डीसी, जज, एडवोकेट, मेयर, विधायक, चेयरमैन, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डाक्टर, प्रेस आदि न लिखें। अगर पहले से लिखवा रखा है तो फौरन उसे हटा दें। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकारी या निजी किसी भी वाहन (एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को छोड़कर) पद व नाम अंकित नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सड़क पर हर व्यक्ति समान है।
मैनुअल के साथ सीसीटीवी के हो रहे चालान
चंडीगढ़ में मैनुअल चालान के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरों से भी वाहन चालकों पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी के भय से पुलिस भी ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों पर सख्त रहती है। पुलिस अब तक कई नौकरशाह व नेताओं के साथ पंजाब पुलिस के डीजीपी के नाम रजिस्टर्ड सरकारी वाहनों का चालान कर चुकी है। यहां तक कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के वाहनों के भी चालान कट चुके है।
NEWS SOURCE : jagran