Faridabad : युवक मदद के बहाने बुलाता था घर पर, महिला से दुष्कर्म कर हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
फरीदाबाद : महिला से दुष्कर्म कर हत्या के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। यह मुकदमा तीन सितंबर 2018 को महिला के पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था। महिला का पिता यहां सेक्टर सात थाना इलाके में झुग्गी में रहता है। उसने बेटी की शादी इसी इलाके में एक युवक से की थी। महिला का पति सब्जी बेचने का काम करता था। वहीं महिला घरों में साफ-सफाई का काम करती थी। वह सेक्टर-10 डीएलएफ में रहने वाले डेविड के घर भी काम करती थी। डेविड एक कंपनी में काम करता था। उसका भाई मुंबई रहता है। वहीं पिता यमुनानगर में नौकरी करता है। करीब दो साल पहले महिला ने डेविड के यहां से काम छोड़ दिया था। इसके बाद भी डेविड उससे फोन पर बात करता था। उसे घर बुलाता था और सहायता करने के बहाने रुपये देता था।
दो सितंबर 2018 को भी उसने महिला काे फोन करके घर बुलाया। उसे कमरे में बुलाकर अंदर से कुंदी बंद कर ली। उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। जब महिला ने कहा कि वह यह बात बाहर जाकर लोगों को बताएगी तो डेविड ने कमरे में पड़ा लकड़ी का फट्टा उठाकर उसके सिर पर कई वार कर दिए। इससे उसकी मौत हो गई। उसने महिला का मोबाइल और अपने कपड़े नहर में ले जाकर फेंक दिए। बाद में पुलिस महिला को ढूंढते हुए आरोपित के घर पहुंची और वहां से उसका शव बरामद कर लिया। आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा तभी से अदालत में विचाराधीन था।
NEWS SOURCE : jagran