शराब के ठेके सुबह 8 बजे से लेकर 6.45 बजे तक खुलेंगे
करनाल जिले में सुबह 8 बजे से सायं 6 बजकर 45 मिनट तक जिले के114 शराब के ठेके खुलेंगे। इसके साथ ही ठेकेदार को रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इस दौरान लॉक डाउन का पालन करना होगा। मास्क और सेनेटाईजर की ठेके पर व्यवस्था करनी होगी। ठेके के सामने बेरिकेट लगानी होगी।
जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने पर ठेके को बंद करवाया जाएगा। करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार केनिर्देशानुसार जिले में शराब के ठेके 6 मई से सशर्त सुबह 8 बजे से सायं 6 बजकर 45 मिनट तक खोले जाएंगे। शराब के ठेकेदारों को रजिस्टर मेंटेन करना
होगा और ग्राहकों की लाईन लगाने के लिए ठेके के सामने बेरिकेट लगाना होगा। जिन ग्राहकों के पास मास्क नहीं होगा, उन्हें मास्क मुहैया करवाने होंगे और सेनेटाईजर रखना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यदि अधिकारियों के निरीक्षण के बाद शराब के ठेके पर यह सभी व्यवस्था नहीं पाई गई तो ठेके को बिना किसी विलम्ब के बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए 20 डयूटी मैजिस्ट्रेट भी लगाए गए है, जो कि समय-समय पर शराब के ठेकों का निरीक्षण करेंगे।
उपायुक्त मंगलवार को देर सायं विकास सदन में जिले के शराब ठेकेदारों के साथ व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ठेकेदारों से व्यवस्था की जानकारी ली और कहा कि लॉक डाउन के तहत हर ठेके पर व्यवस्था हो, कोई भी व्यक्ति जो शराब लेकर आए, उसका रजिस्टर मेंटेन हो, जिसमें उसका नाम,पता व मोबाईल नम्बर अंकित हो। यदि ठेके पर शराब लेने वालों की भीड़ दिखाई दे तो टोकन व्यवस्था शुरू की जाए ताकि भीड़ पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर ग्राहक के पास मास्क हो, इसके लिए ठेकेदार को व्यवस्था करनी होगी। ठेके के पास सेनेटाईजर हो और ठेकेदार का ही आदमी ठेके के सामने ग्राहकों की लाईन लगवाएगा और सारी व्यवस्था देखेगा।
ठेके पर खड़ा होकर कोई भी ग्राहक शराब नहीं पिएगा, इसकी व्यवस्था भी ठेकेदार को देखनी होगी। यदि किसी ठेके पर भीड़ की स्थिति है तो इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए ग्राहक अपने साथ छाता लेकर आए,तो सोशल डिस्टेंसिंग को काफी हद तक बनाया जा सकता है और ग्राहक इससे बारिश और धूप से बच सकेगा। उपायुक्त ने सभी ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सायं 6 बजकर 45 मिनट पर
अपना ठेका बंद करना होगा, यदि इस अवधि में कोई ठेका बंद नहीं हुआ तो ऐसे में ठेेकेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और ठेके को सील किया जाएगा। इस मौके पर जिला आबकारी अधिकारी अनिरूद्ध शर्मा ने बताया कि जिले में 114 ठेके की बोली हो चुकी है। किसी भी ठेके को कंटेन्मेंट जोन में नहीं खोला जाएगा और जो भी प्रशासन की ओर से निर्देश होंगे उनका दृढ़ता से पालन ठेकेदारों के द्वारा करवाया जाएगा।
इस मौके पर आबकारी इंस्पेक्टर सुभाष कौशिक भी मौजूद थे। इस अवसर पर ठेकेदार रघबीर बलड़ी ,अमित गुप्ता, दीपक मेहला, पवन बलड़ी, वाईके गुप्ता, राजेश कुमार, शिवदयाल, रतन सिंह, युद्धवीर सिंह, विवेक गुप्ता सहित ठेकेदार उपस्थित थे।