चंडीगढ़। प्रेम विवाह (Love Marriage) के बाद सुरक्षा मांगने वाले प्रेमी जोड़े के खिलाफ फरीदाबाद सेशन कोर्ट ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण FIR दर्ज करा दी। हालांकि युगल को सुरक्षा देने के आदेश सेशन कोर्ट ने दे दिए। नवविवाहित दंपती के साथ ही विवाह कराने वाले पंडित के खिलाफ भी अदालत के निर्देश पर केस दर्ज हो गया। इस आदेश के खिलाफ दंपती और पंडित पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे। हाई कोर्ट ने FIR पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
इसका विरोध करते हुए याची के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि 1 मई को केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार विवाह में 50 लोगों को एकत्रित होने की छूट दी गई थी, इसलिए उनको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। इस पर हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी की पीठ ने याचिका पर सरकार से जवाब मांगा तो सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता ने समय दिए जाने की मांग की। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 दिसंबर तय कर दी।
