
फरीदाबाद: नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण की गई चौथी मंजिल को लेकर अब तोड़फोड़ शाखा की ओर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को हुई ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के सामने यह मामला आया। स्वास्थ्य मंत्री और निगम आयुक्त की ओर से तोड़फोड़ एसडीओ को आदेश दिया गया कि बिना नक्शे के बनाई गई चौथी मंजिल को तोड़ दिया जाए। यह आदेश दयालबाग एरिया में आई एक शिकायत को लेकर दिया गया।
पड़ोसियों के मकान पर भी खतरा
एनआइटी और बड़खल विधानसभा क्षेत्र में बिना अनुमति के ही स्टिल्ट पार्किंग प्लस फोर्थ मंजिल का निर्माण किया जा रहा है। इससे न सिर्फ नियमों का उल्लघंन होता है। बल्कि पड़ोसी के मकान पर भी खतरा बना रहता है। मेयर के समाधान शिविर में भी कई बार यह मामला उठा है। जिसके बाद तोड़फोड़ शाखा की ओर से कार्रवाई की गई है। सूत्रों के अनुसार कई बार तोड़फोड़ से पहले ही सिफारिशी फोन आ जाते हैं। जिसकी वजह से कार्रवाई को रोकना पड़ता है। इसके साथ ही एनआइटी और बड़खल क्षेत्र में कई बिल्डरों ने ही नियमों को ताक पर रखकर चौथी मंजिल का निर्माण किया हुआ है। यह लोगों को बहलाकर फ्लोर भी बेच देते हैं। एनआइटी दो में पिछले माह तोड़फोड़ शाखा की ओर से चौथी मंजिल को तोड़ने की कार्रवाई भी की गई थी।
नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई चौथी मंजिल वाले भवनाें को अब चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। ग्रीवेंस कमेटी में मामला उठने के बाद स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आदेश जारी किए है। हालांकि निगम की ओर से पहले से भी कार्रवाई की जा रही है।
सुरेंद्र हुड्डा, एसडीओ, नगर निगम
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