महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रितु लाठर सहित तीन लोगों को सजा सुनाई है। अदालत ने महिला को 15 साल कैद व 1.5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सजा सुनाई है। जबकि दो दोषियों को अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। बता दें कि ये सभी साढ़े तीन साल पहले चरस तस्करी के मामले में पकड़े गए थे।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 16 दिसंबर 2017 को पुलिस को सूचना मिली थी कि पानीपत की तरफ से गाड़ी में चरस सप्लाई की जा रही है। इस पर पुलिस ने सफीदों एरिया में नाका लगाया तो पानीपत की तरफ से उन्हें एक गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने जब गाड़ी की छानबीन की तो उसमें से 4 किलो 490 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम व पता जैजैवंती गांव निवासी सुरेंद्र उर्फ मंगल, झांझ खुर्द निवासी राजेंद्र उर्फ जिंद्र व अर्बन एस्टेट निवासी रितु लाठर बताया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था।
इस मामले में एएसजे सुभाष सिरोही की अदालत ने सुरेंद्र उर्फ मंगल निवासी जैजैवंती राजेन्द्र उर्फ जिंदर निवासी झांझ खुर्द को 20-20 साल कैद व 2-2 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्बन एस्टेट निवासी व कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रितु लाठर को 15 साल कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
