कोरोना संकट के बीच अगर आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर खास तौर पर आपके लिए ही है। देश से बाहर जाने के लिए आज यानी 22 मई से निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसे लेकर आवश्यक दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। प्रैस रिलीज़ में बताया गया है कि देश से बाहर जाने वाले यात्रियों को अब निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पर क्यूआर कोड होना जरूरी है जोकि वास्तविक रिपोर्ट से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन करना आवश्यक है।
आखिर क्यों लेना पड़ा यह फैसला
आपको बता दें कि इन दिनों कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों ने नकली/फर्जी निगेटिव टैस्ट रिपोर्ट दिखाई हैं। तो ऐसे में इस नए नियम को लागू करना पड़ा है। एयरलाइंस ऑपरेटरों को भी इस बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है।
आपको बता दें कि पिछले सप्ताह कई प्रयोगशालाओं ने अब आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट पर क्यूआर कोड प्रदान करना शुरू कर दिया है।
