Close Menu
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Facebook WhatsApp
Facebook WhatsApp
Faridabad News24
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Facebook WhatsApp
Faridabad News24
  • होम
  • देश-विदेश
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • फरीदाबाद
  • वायरल
  • जॉब अलर्ट
  • सेहत
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • संपर्क करें
Home » हरियाणा : पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट में दी ये बड़ी जानकारी, जानिए

हरियाणा : पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने हाई कोर्ट में दी ये बड़ी जानकारी, जानिए

faridabadnews24By faridabadnews24July 10, 2021No Comments3 Mins Read

प्रदेश में  पंचायत राज चुनाव में अभी समय लग सकता है। जी हां, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के चलते हरियाणा सरकार द्वारा जानकारी दी गई कि अभी जल्द चुनाव कराने का कोई इरादा नहीं है। ये जानकारी हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान ने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने दी है।बता दें कि इस मामले में गुरुग्राम जिले के ग्राम जटोला निवासी प्रवीण चौहान द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव में आरक्षण को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल, 2021 को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने के निर्देश देने की मांग रखी है।

अधिनियम में संशोधन के मुताबिक तो पंचायती राज में सीटों का 8 प्रतिशत बीसी-ए श्रेणी हेतु आरक्षित किया जाना है और न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए जो एक-दूसरे के विपरीत है। हरियाणा में 8 प्रतिशत के मुताबिक सिर्फ छह जिले हैं जहां 2 सीटें आरक्षण के लिए निकाली जाती है। उधर, 18 जिले में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है, जबकि सरकार ने 15 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से सभी जिलों में बीसी-ए श्रेणी के लिए 2-2 सीटें आरक्षित की हैं। जो कि कानूनन बिल्कुल गलत है। अधिनियम में संशोधन जिला परिषद की जनसंख्या 2021 में बीसी-ए आबादी को बिना दिखाए किया गया है। जबकि बीसी-ए आबादी को दर्शाने वाला एक अलग कॉलम होना चाहिए, ताकि आरक्षण के साथ-साथ रोटेशन भी साफ तौर पर देखा जा सके।

याचिका से मिली जानकारी के मुताबिक पंचायती राज अधिनियम में नया संशोधन किया गया है और पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए नए प्राविधान भी किए गए थे। लेकिन तथ्यों की सही जांच किए बिना ही जिस तरह से बीसी ए के लिए आठ प्रतिशत का अलग आरक्षण प्रदान किया गया है। यह ठीक नहीं है। साथ ही ड्रॉ और रोटेशन प्रक्रिया का पालन कैसे किया जाए इसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। याचिका के अनुसार सरकार की आरक्षण नीति पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है।

याचिका में ये भी लिखा गया है कि नए प्रावधान तय सिद्धांतों और अदालतों द्वारा पारित फैसले की पर बिना गौर किए बनाए गए हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा व जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित बेंच ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इस पर सरकार ने जल्द चुनाव न करवाने का भी कोर्ट को आश्वासन दें दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक स्थगित कर दी है। जिसका सीधा और साफ मतलब है कि तब तक राज्य में पंचायती राज संस्था का कोई चुनाव नहीं होने वाला है।

faridabadnews faridabadnews24 Haryana: Government gave this big information in High Court regarding Panchayat elections know
Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on YouTube
Share. Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram Copy Link
faridabadnews24

Related Posts

लेबलब्लाइंड और टीपीसीआई ने ईयू लेबलिंग वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न किया, 300+ भारतीय फूड एक्सपोर्टर्स ने किया पंजीकरण..

April 15, 2026

महंगाई का नया झटका: जानें कितना महंगा हुआ, 1 अप्रैल से 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर के दाम में भी भारी उछाल

April 1, 2026

कोई भी नहीं जानता होगा जवाब, गैस सिलेंडर के नीचे क्यों होते हैं ऐसे छोटे छेद?

March 11, 2026
Leave A Reply Cancel Reply

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Facebook X (Twitter) Pinterest Vimeo WhatsApp TikTok Instagram

News

  • देश-विदेश
  • फरीदाबाद
  • हरियाणा
  • कारोबार
  • क्राईम
  • मनोरंजन

Company

  • Information
  • Advertising
  • Classified Ads
  • Contact Info
  • Do Not Sell Data
  • GDPR Policy

Services

  • Subscriptions
  • Customer Support
  • Bulk Packages
  • Newsletters
  • Sponsored News
  • Work With Us

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

© 2026 ThemeSphere. Designed by CSe.
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.