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Home » अब होगा ये काम, हरियाणा में बुढापा, विधवा समेत अन्य पेंशनों से जुड़ी आई खुशखबरी

अब होगा ये काम, हरियाणा में बुढापा, विधवा समेत अन्य पेंशनों से जुड़ी आई खुशखबरी

faridabadnews24By faridabadnews24February 7, 2022No Comments2 Mins Read
image Source : google

Haryana Old Age Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न सेवाएं, समय सीमा (जिसके भीतर नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी है), पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी तथा द्धितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के संबंध में अधिसूचना जारी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में प्रशासकीय सुधार विभाग द्वारा एक अधिसूचना को जारी कर दिया गया है।

जारी अधिसूचना के तहत सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन स्कीम), विकलांग पेंशन, हरियाणा विधवा तथा निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन), बेसहारा बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना, कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना, विकलांग बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं के लिए वित्तीय सहायता योजना, वामन भत्ता योजना, हिजडा भत्ता योजना सेवा की समय सीमा 120 दिन, पदाभिहित अधिकारी संबंधित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का अपर उपायुक्त तथा द्धितीय शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का उपायुक्त होगा। इसी प्रकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की बीपीएल परिवारों के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहचान पत्र जारी करने की सेवा का समय सीमा 90 दिन, पदाभिहित अधिकारी संबंधित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का अपर उपायुक्त तथा द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का उपायुक्त होगा।

उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना की सेवा का समय सीमा 60 दिन, पदाभिहित अधिकारी संबंधित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का अपर उपायुक्त तथा द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का उपायुक्त होगा।

इसी तरह, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग की लाभार्थियों का अंतर जिला प्रशासन की सेवा का समय सीमा 30 दिन, पदाभिहित अधिकारी संबंधित जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का अपर उपायुक्त तथा द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित जिले का उपायुक्त होगा।

Source News: chopaltv

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