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Home » सभी तरह का सामान ढोने वाली गाडिय़ों को चलाने की अनुमति शराब जैसी प्रतिबंधित चीजों को छोडक़र : मूलचंद शर्मा

सभी तरह का सामान ढोने वाली गाडिय़ों को चलाने की अनुमति शराब जैसी प्रतिबंधित चीजों को छोडक़र : मूलचंद शर्मा

faridabadnews24By faridabadnews24April 30, 2020No Comments3 Mins Read

चंडीगढ़ : हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रतिबंधित चीजों को छोडक़र सभी तरह के मालवाहक वाहनों को चलाने की अनुमति है और इसमें निर्माण सामग्री की ढुलाई करने वाले वाहन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा कहीं भी ऐसे मालवाहक वाहनों को रोका नहीं जाएगा बशर्ते कि इन्हें नियम व कानून के दायरे में रहकर चलाया जाए।

आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों-सह-आरटीए सचिवों के माध्यम से गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए श्री मूलचंद शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस समय केवल शराब जैसी प्रतिबंधित चीजों को छोडक़र सभी तरह का सामान ढोने वाली गाडिय़ों को चलाने की अनुमति है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स की शिकायतों और उन्हें पेश आ रही समस्याओं को बड़े गौर से सुना और आश्वासन दिलाया कि उनकी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस संबंध में अगर पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए पुलिस महानिदेशक और गृह मंत्री से भी बात की जाएगी।

उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि हर जिले में प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य मार्गों पर ढाबे, टायर पंक्चर, मरम्मत व स्पेयर पाट्र्स की दुकानें खुली हों। जिलों में इन दुकानों को चिन्हित करें और इन्हें रोस्टर बनाकर खुलवाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जगह बीज, दवाई, कृषि से जुड़े उपकरणों की मरम्मत जैसी दुकानें खुली हुई हैं। इसी तरह, सभी जिलों में टायर की दुकानें भी खुली होनी चाहिए, चाहे वे शहर के अंदर हों या बाहर, क्योंकि ये भी जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन ढाबों और दुकानों पर काम करने वाले सभी लोगों ने मास्क जरूर पहना हो।

परिवहन मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण राष्टï्रव्यापी लॉकडाउन के चलते लोगों को राहत पहुंचाने के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि वाहनों की फिटनेस, परमिट, चालक लाइसेंस तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत जारी किए जाने वाले अन्य दस्तावेज, जोकि पहली फरवरी, 2020 तक वैध थे, अब 30 जून, 2020 तक वैध माने जाएंगे। इसके अलावा, सभी पंजीकरण प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि पहली अप्रैल, 2020 से पहले बिक चुके बीएस-4 वाहनों, जिनका किसी कारणवश पंजीकरण नहीं हो पाया, उनका पंजीकरण विशेष रूप से कार्यालय खोलकर 30 अप्रैल तक किया जाए।

परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की शिकायतों को नोट कर लिया गया है और उनकी समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। लगभग सभी ट्रांसपोर्टर्स की समस्या है कि लॉकडाउन के कारण ज्यादातर चालक  गाडिय़ों को पैट्रोल पम्पों व ढाबों आदि पर छोडक़र अपने-अपने घरों को लौट आए हैं और सार्वजनिक वाहनों पर रोक के चलते उन्हें वहां से अपनी गाडिय़ों को लाने में दिक्कत हो  रही है। इस पर श्री रस्तोगी ने ट्रांसपोर्टर्स को आश्वासन दिलाया कि शीघ्र ही चालकों के मूवमेंट पास की कोई व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस को मूवमेंट पास के रूप में मान्यता दी जा सकती हैै।

एक ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधि द्वारा ट्रांसपोर्ट कार्यालय खोलने सम्बन्धी मुद्दा उठाने पर परिवहन आयुक्त श्री एस.एस. फुलिया ने कहा कि ट्रांसपोर्ट कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में जल्द ही एक सरकुलर जारी किया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टर्स को कोई परेशानी न हो।
इस दौरान परिवहन विभाग के कई अन्य वरिष्ठï अधिकारी भी उपस्थित थे।
क्रमांक-2020

except prohibited things like liquor: Moolchand Sharma faridabadnews24 Permission to drive all types of vehicles
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