
मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में कामगार महिलाओं के मद्देनजर किया गया बदलाव
रोहतक: उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के नियमों में कामगार महिलाओं के दृष्टिïगत बदलाव किया गया है। संशोधन के अनुसार अब दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर भी योजना के तहत 5 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। यह राशि गर्भावस्था के दौरान हुए कामगाार महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है।
अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत पहले दूसरा बच्चा लडक़ी होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन सरकार द्वारा अब कामगार महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थी को दो किस्तों के माध्यम से राशि मिलेगी, जिसमें राशि की एक किस्त तो प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर तीन हजार रुपये और दूसरी किस्त में दो हजार रुपये बच्चे के टीकाकरण पूर्ण हाने पर मिलेगें।
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के साथ-साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाएं और प्रधानमंत्री जन आरोग्य लाभार्थी महिलाओं के अलावा 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेगी। आवेदनकर्ता आंगनवाड़ी वर्कर/आशा वर्कर के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके आवेदन कर सकती है।
NEWS SOURCE : chopaltv
