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Home » New Traffic Challan : बनवाइए सर्टिफिकेट वरना कटेगा 10000 का चालान, अगर लाइसेंस नहीं है तो ही

New Traffic Challan : बनवाइए सर्टिफिकेट वरना कटेगा 10000 का चालान, अगर लाइसेंस नहीं है तो ही

faridabadnews24By faridabadnews24April 11, 2024No Comments2 Mins Read
IMAGES SOURCE : GOOGLE

PUC सर्टिफिकेट: केंद्र सरकार की ओर से सड़क पर गाड़ी चलाने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं. ऐसे में अगर कोई बाइक चालक या कार चालक इस नियम का पालन नहीं करता है तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसका चालान काट दिया जाता है इसके साथ ही कई ऐसे दस्तावेज भी हैं जो ट्रैफिक नियमों के मुताबिक जरूरी हैं, जिन्हें हमेशा पास रखना होता है. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल हैं।

वहीं, एक और दस्तावेज है जिसके बिना अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो आपका ₹10,000 का चालान कट सकता है। जबकि, इसे बनाने की लागत महज 100 रुपये है। अगर आपका पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) खत्म हो गया है तो इसे रिन्यू करा लें। क्योंकि इससे आपका तुरंत चालान हो सकता है. अगर किसी ड्राइवर का PUCC खत्म हो गया है और वह बिना जांच कराए गाड़ी चलाता है तो कैमरे के जरिए 10,000 रुपये का ई-चालान भेजा जा सकता है.

आपको बता दें कि अब सभी पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जाएंगे. ये कैमरे बाइक या कार के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को स्कैन करके पीयूसीसी वैधता की जांच कर सकेंगे। अगर आपके वाहन का पीयूसीसी अमान्य है तो कैमरा उसके मालिक को ई-चालान जारी करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार के लिए PUC सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैध होता है, जबकि बाइक के लिए यह 3 महीने के लिए वैध होता है। हर 3 महीने में आपको एक नया PUCC बनाना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस आपका भारी चालान काट सकती है। कार के लिए शुल्क लगभग 100 रुपये और बाइक या स्कूटर के लिए 70 या 80 रुपये है।

NEWS SOURCE : chopaltv

faridabadnews faridabadnews24 New Traffic Challan: Get the certificate made otherwise a challan of Rs 10000 will be deducted only if you do not have a license.
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