
(Media banned from showing Exit Polls during Elections) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव व 12 राज्यों के 25 विधानसभाओं के उप चुनाव के चलते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क की उपधारा एक व भारत आयोग की अधिसूचना की उप धारा 2 के तहत।
नियम न मानने पर दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक कोई भी व्यक्ति और मीडिया किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल (Exit Poll) का आयोजन नहीं कर सकता है। यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा का उल्लंघन करता है तो उसको दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
इस तारीख तक नहीं दिखा पाएंगे एग्जिट पोल
उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का पालन करना सभी का कर्तव्य है। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ-साथ 12 राज्यों के 25 विधानसभाओं के उप निर्वाचन के चलते 19 अप्रैल 2024 को पूर्वाहन सात बजे से 1 जून 2024 अपराहन साढ़े छह बजे तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क व भारत निर्वाचन आयोग की उप धारा दो के उपबंधों के दृष्टिगत कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा।
NEWS SOURCE : jagran
