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Home » दिल्ली शराब घोटाला केस में मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत

दिल्ली शराब घोटाला केस में मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर, अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत

faridabadnews24By faridabadnews24May 10, 2024No Comments2 Mins Read
IMAGES SOURCE : GOOGLE

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई के फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक जून तक अग्रिम जमानत दी है. केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए चुनाव प्रचार कर पाएंगे. बता दें कि ED ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. उन्हें मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है. मालूम हो कि ED ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का जोरदार विरोध किया था. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं.

7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के दिए थे संकेत
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई. 7 मई को अपील पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का संकेत दिया था ताकि वह आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें.

NEWS SOURCE : news18

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