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Home » नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मतगणना केन्द्रों पर धारा 163 लागू: जिलाधीश

नगर निगम चुनाव के मद्देनजर मतगणना केन्द्रों पर धारा 163 लागू: जिलाधीश

faridabadnews24By faridabadnews24March 11, 2025No Comments3 Mins Read
Section 163 implemented at counting centers in view of municipal elections: District Magistrate
Section 163 implemented at counting centers in view of municipal elections: District Magistrate

फरीदाबाद, मिथलेश मिश्रा : नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव के मद्देनजर बुधवार, 12 मार्च को होने वाली मतगणना के दौरान जिला फरीदाबाद में बने मतगणना केंद्रों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 लागू की है। ज़िलाधीश विक्रम सिंह ने मतगणना के दौरान शांति प्रक्रिया व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदेश पारित किए हैं।

जिलाधीश ने जारी आदेश में कहा कि सामुदायिक केंद्र एसजीएम नगर, सामुदायिक केंद्र सेक्टर-28, राजकीय महिला महाविद्यालय सेक्टर-16ए, डीएवी स्कूल सेक्टर-14, डीएवी शताब्दी महाविद्यालय एनआईटी-3, श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 2 बल्लभगढ़, केएल मेहता महिला महाविद्यालय एनआईटी में स्थापित सभी मतगणना केंद्रों पर बाधा, व्यवधान या अव्यवस्था उत्पन्न होने तथा फरीदाबाद जिले में शांति और सार्वजनिक शांति बनाए रखने में भी बाधा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए सभी मतगणना परिसरों या केन्द्रों के चारों ओर 200 मीटर की परिधि के अंदर के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, मतगणना ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके चुनाव एजेंट और मतगणना एजेंट और राज्य चुनाव आयोग द्वारा मतगणना केंद्रों पर जाने के लिए अधिकृत मतगणना व्यक्तियों और जिला निर्वाचन अधिकारी, फरीदाबाद/रिटर्निंग अधिकारी/सहायक, मतगणना केंद्र में प्रवेश करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, राज्य चुनाव आयोग, प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी वैध पहचान पत्र रखने वाले प्रेस रिपोर्टर/मीडिया व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति और पर्यवेक्षक (विधिवत जारी प्राधिकरण पत्र रखने वाले), राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और नियमों के अनुसार चुनाव के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक, उम्मीदवारों और मतगणना एजेंटों को मतगणना केन्द्रों में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया शुरू होने से पहले, सभी एआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना हॉल में कोई और अनाधिकृत व्यक्ति मौजूद न हो। नगर निगम फरीदाबाद के आम चुनाव के संबंध में ड्यूटी पर तैनात “लोक सेवक” में पुलिस अधिकारी शामिल नहीं हैं, ऐसे अधिकारियों को, चाहे वे वर्दी में हों या सादे कपड़ों में, सामान्य नियम के रूप में किसी अपवाद के बिना मतगणना हॉल के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है जब तक कि एआरओ उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने या किसी सामान्य उद्देश्य के लिए बुलाने का फैसला न करें। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों और उनके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 की अवहेलना करने पर धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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