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Home » पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा थूकने और च्युइंग गम फेंकने पर अब लगेगा जुर्माना, गुरुग्राम में रहने वालों के लिए बड़ा अलर्ट

पब्लिक प्लेस पर पान, गुटखा थूकने और च्युइंग गम फेंकने पर अब लगेगा जुर्माना, गुरुग्राम में रहने वालों के लिए बड़ा अलर्ट

faridabadnews24By faridabadnews24October 22, 2026No Comments2 Mins Read
Spitting paan or gutkha and discarding chewing gum in public places will now attract a fine; an important alert for residents of Gurugram.
IMAGES SOURCE : GOOGLE

गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू थूकने या च्युइंग गम फेंकने वालों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इसे स्वच्छता नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। एक अधिसूचना के अनुसार, MCG के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सार्वजनिक जगहों, जैसे सड़कों, फुटपाथों, पार्कों, बाजारों, बस स्टॉप और सरकारी परिसरों में थूकना मना है। अधिकारियों ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ‘हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994’ और स्वच्छता से जुड़े अन्य नियमों के तहत जुर्माना (चालान) लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि सार्वजनिक जगहों पर च्युइंग गम फेंकना भी गंदगी फैलाने (littering) के दायरे में आएगा।

अधिकारियों ने कहा कि जुर्माने की राशि (चालान) तय की जाएगी। MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा, “यह सार्वजनिक सूचना शहर में जनस्वास्थ्य, स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने के लिए जारी की गई है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने या च्युइंग गम फेंकने से बचें, कचरा तय कूड़ेदानों में ही डालें और स्वच्छता नियमों का पालन करें, ताकि शहर साफ रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना (चालान) लगाएं और इस कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड रखें।” अधिकारियों के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 310 के तहत, कमिश्नर किसी भी तरह की गंदगी या अस्वच्छ स्थिति को हटाने के लिए निर्देश दे सकते हैं। वहीं, धारा 393 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है।

NEWS SOURCE Credit : punjabkesari
faridabadnews faridabadnews24 Spitting paan or gutkha and discarding chewing gum in public places will now attract a fine; an important alert for residents of Gurugram.
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