गुरुग्राम/फरीदाबाद : दिल्ली से सटे हरियाणा के फ़रीदाबाद व गुरुग्राम के मॉल मालिकों के साथ उपभोक्ताओं के लिए भी खुशखबरी है। बुधवार से गुरुग्राम और फरीदाबाद में मॉल और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से मॉल खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों गाइडलाइन जारी की है। इसका उपभोक्ताओं के साथ-साथ मॉल मालिकों को भी पालन करना होगा।
ये होंगे नियम
- मॉल में आने वाले लोगों को शारीरिक नियमों (Physical distance) के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा।
- बिना मास्क के लोग मॉल पहुंचे तो उन्हें प्रवेश की इजाजत नहीं होगी।
- शॉपिंग मॉल और मॉल्स के अंदर आने-जाने वाले लोगों की गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ही थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। सर्दी-जुकाम और बुखार होने की सूरत में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस नियम के अंदर एक नया बदलाव भी किया गया है, मॉल्स के अंदर से बाहर जाने पर भी थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी।
- एंट्री और एग्जिट गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को ही आने-जाने वाले लोगों को हाथ सेनेटाइज कराना होगा।
- जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई कमेटी कभी भी मॉल के अंदर निरीक्षण कर सकती है।
- अगर मॉल के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई दिया, तो उसका मास्क नहीं पहनने पर चालान काटा जाएगा।
- जिला उपायुक्त द्वारा बनाई गई टाइम-टेबल को शॉपिंग मॉल और मॉल्स मालिक अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों सख्य नियमों के साथ शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुग्राम और फरीदाबाद के जिला प्रशासन को मॉल फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। बता दें कि हरियाणा सरकार पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर, राज्य भर में 7 जून से मॉल को फिर से खोलने की अनुमति दे चुकी है।
बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसके चलते शासन-प्रशासन सख्त नियम लागू किए हुए हैं।
