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Home » अब प्रदेश में कहीं भी हो सकेगा तबादला, नगर निगम कर्मचारियों का

अब प्रदेश में कहीं भी हो सकेगा तबादला, नगर निगम कर्मचारियों का

faridabadnews24By faridabadnews24March 16, 2021No Comments3 Mins Read

फरीदाबाद : नगर निगम कर्मचारियों का अब प्रदेश के किसी भी नगर निगम में तबादला किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक-2021 को विधानसभा में पारित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा नगर पालिका संसोधन विधेयक-2021 और हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन संशोधन विधेयक-2021 और हरियाणा योग आयोग विधेयक-2021 को भी पारित किया गया है।

जब हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 लागू किया गया था, उस समय फरीदाबाद नगर निगम ही एकमात्र नगर निगम था, तथा फरीदाबाद संव्यूह प्रशासन के कर्मचारी शब्द को शामिल किया गया था और उन्हें फरीदाबाद नगर निगम का कर्मचारी बनाया गया था। लेकिन अब हरियाणा राज्य में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इसलिए सभी नगर निगमों का एक एकीकृत कैडर (समेकित संवर्ग) बनाया गया है। नगर निगम के सभी कर्मचारियों के कैडर, जो अस्तित्व में हैं और जिन्हें भविष्य में बनाया जाना है, को एकीकृत करने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 67, 419 तथा 422 में संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो 31 मई, 1994 के 31वें दिन से ही लागू माने जाएंगे। हरियाणा नगर निगम,अधिनियम-1994 की धारा 350 को संशोधन किया गया है जो एक अप्रेल,2014 से प्रभावी माने जाएंगे।

योग का प्रदेश में होगा विस्तार प्रदेश में योग का विस्तार करने में मदद के लिए हरियाणा योग आयोग विधेयक-2021 पारित किया गया। हरियाणा राज्य में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन, प्रबंधन, विनियमन, प्रशिक्षण के लिए, आयुर्विज्ञान की प्राकृतिक चिकित्सा पद्घति को बढ़ावा देने, उसके व्यवसाय को विनियमित करने तथा अन्य मामलों, जैसे खेल आदि के रूप में प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा योगासन, के निपटान हेतु उसके आनुषांगिक मामलों के लिए आयोग की स्थापना करने के उद्देश्य से हरियाणा युवा आयोग विधेयक,2021 पारित किया गया है। आयोग के गठन से योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। वर्तमान में राज्य में कोई योग आयोग नहीं है। इस प्रकार हरियाणा राज्य में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार, प्रबंधन, नियमन एवं प्रशिक्षण और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए हरियाणा राज्य में योग आयोग की स्थापना एवं समावेश की आवश्यकता थी। हरियाणा में कारोबार करने में होगी आसानी हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनिय, 2016 को संशोधित करने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन), विधेयक 2021 पारित किया गया है। राज्य सरकार ने राज्य में एक इको सिस्टम बनाने के लिए, जिसमें ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को अन्य राज्यों से मेल खाता हुआ व व्यापर शुरू करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने में देरी को कम करने एवं लागत को, वैश्विक मानकों से भी कम करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016के नियम बनाये थे। संशोधन के बाद उद्यम के लिए मार्गदर्शन एवं सहायक सेवाएं एक ही छत केनीचे मिलेगी। निवेशकों की सुविधा के लिए 23 विभागों की लगभग 150 मंजूरियां एक समयबद्घ तरीके से प्राप्त करने के लिए साझा आवेदन फॉर्म भरने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का इनवेस्ट हरियाणा पोर्टल शुरू किया गया।

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