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Home » एमपी में लाकडाउन की नई गाइडलाइन

एमपी में लाकडाउन की नई गाइडलाइन

faridabadnews24By faridabadnews24April 11, 2021Updated:April 11, 2021No Comments2 Mins Read

भोपाल : लाकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें प्रत्येक जिले में रात दस से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लाकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर, राशन दुकानें, अस्पताल, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी की दुकानें और ठेले पर सामान बेचने वालों को छूट रहेगी। मीडिया से चर्चा में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा ने बताया कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधात्मक आदेशों का भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया मध्य प्रदेश संक्रमण के मामले में देश में आठवें नंबर पर है। इंदौर में 31, कटनी में 33, बड़वानी में 37 तो भोपाल में संक्रमण दर 30 फीसद है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर्याप्त है। निजी संस्थानों से भी सहयोग मिल रहा है। जरूरतमंदों को बिस्तर मिले, इसके लिए अस्पताल प्रोटोकाल लागू किया गया है। दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार कर रही है चुनौती का सामना

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया सरकार इस चुनौती का सामना कर रही है। जिला आपदा प्रबंधन समिति से मिले सुझावों के आधार पर सरकार फैसले ले रही है। इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। मौत के आंकड़ों को लेकर उन्होंने कहा सरकार कोई जानकारी नहीं छिपा रही है। हर जिले में कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। सभी निजी अस्पतालों से इलाज के खर्च सार्वजनिक करने को कहा गया है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की निगरानी की जा रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कोविड मरीजों के परिवहन के लिए एंबुलेंस किराए पर लेने की व्यवस्था की गई है

लाकडाउन में इन्हें भी मिलेगी छूट

  • अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।
  •  औद्योगिक मजदूरों और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवाजाही।
  •  केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी।
  • एंबुलेंस, फायर बिग्रेड, बीपीओ, मोबाइल व आइटी कंपनी, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस सेवाएं।
  •  टीकाकरण के लिए जाने वाले नागरिक और कर्मचारी।

 

  • अन्य शहरों से आने वाले यात्री।
  •  होटल
  •  परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राएं।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

News Source from : नयी दुनिया

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